अधिसूचनाएं
RBI/DOR/2025-26/123 DOR.SOG(SPE).REC.No.329/13-04-001/2025-26 December 04, 2025 Reserve Bank of India (Rural Co-operative Banks – Miscellaneous) (Amendment) Directions, 2025 Reserve Bank of India had issued Reserve Bank of India (Rural Co-operative Banks – Miscellaneous) Directions, 2025 (DoR.SOG(SPE).REC.No.238/13-04-001/2025-26) on November 28, 2025. In exercise of powers conferred by Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, as amended vide Banking Regulation (Amendment) Act 2020 (39 of 2020) and all other provisions / laws enabling the Reserve Bank of India (‘RBI’) in this regard, RBI being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to do so, hereby issues these Directions hereinafter specified.
RBI/DOR/2025-26/123 DOR.SOG(SPE).REC.No.329/13-04-001/2025-26 December 04, 2025 Reserve Bank of India (Rural Co-operative Banks – Miscellaneous) (Amendment) Directions, 2025 Reserve Bank of India had issued Reserve Bank of India (Rural Co-operative Banks – Miscellaneous) Directions, 2025 (DoR.SOG(SPE).REC.No.238/13-04-001/2025-26) on November 28, 2025. In exercise of powers conferred by Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, as amended vide Banking Regulation (Amendment) Act 2020 (39 of 2020) and all other provisions / laws enabling the Reserve Bank of India (‘RBI’) in this regard, RBI being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to do so, hereby issues these Directions hereinafter specified.
RBI/DOR/2025-26/122 DOR.LIC.REC.No.328/07-01-000/2025-26 December 04, 2025 Reserve Bank of India (Rural Co-operative Banks - Branch Authorisation) Repeal Directions, 2025 The Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to do so, hereby repeals the Reserve Bank of India (Rural Co-operative Banks - Branch Authorisation) Directions, 2025 (DoR.LIC.REC.No.215/07-01-000/2025-26) issued on November 28, 2025. The Directions have now been replaced with Reserve Bank of India (Rural Co-operative Banks - Branch Authorisation) Directions, 2025 issued on December 04, 2025.
RBI/DOR/2025-26/122 DOR.LIC.REC.No.328/07-01-000/2025-26 December 04, 2025 Reserve Bank of India (Rural Co-operative Banks - Branch Authorisation) Repeal Directions, 2025 The Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to do so, hereby repeals the Reserve Bank of India (Rural Co-operative Banks - Branch Authorisation) Directions, 2025 (DoR.LIC.REC.No.215/07-01-000/2025-26) issued on November 28, 2025. The Directions have now been replaced with Reserve Bank of India (Rural Co-operative Banks - Branch Authorisation) Directions, 2025 issued on December 04, 2025.
RBI/DOR/2025-26/120 December 04, 2025 Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Licensing, Scheduling and Regulatory Classification) Repeal Guidelines, 2025 The Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to do so, hereby repeals the Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Licensing, Scheduling and Regulatory Classification) Guidelines, 2025 (RBI/DOR/2025-26/269) issued on November 28, 2025. The Guidelines have now been replaced with Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Licensing, Scheduling and Regulatory Classification) Guidelines, 2025 issued on December 04, 2025.
RBI/DOR/2025-26/120 December 04, 2025 Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Licensing, Scheduling and Regulatory Classification) Repeal Guidelines, 2025 The Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to do so, hereby repeals the Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Licensing, Scheduling and Regulatory Classification) Guidelines, 2025 (RBI/DOR/2025-26/269) issued on November 28, 2025. The Guidelines have now been replaced with Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Licensing, Scheduling and Regulatory Classification) Guidelines, 2025 issued on December 04, 2025.
आरबीआई/2025-26/100 विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 28 नवंबर, 2025 विनियमों का समेकन - परिपत्रों को वापस लेना कृपया दिनांक 28 नवंबर, 2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति देखें, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग (डीओआर) द्वारा वर्तमान में प्रशासित अनुदेशों को समेकित करते हुए 244 मास्टर निदेश जारी करने की घोषणा की गई है। 2. इन 244 मास्टर निदेशों में, डीओआर द्वारा जारी किए गए निदेशों के साथ-साथ उन पूर्ववर्ती विभागों द्वारा जारी निदेशों को भी शामिल किया गया है जिनका
आरबीआई/2025-26/100 विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 28 नवंबर, 2025 विनियमों का समेकन - परिपत्रों को वापस लेना कृपया दिनांक 28 नवंबर, 2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति देखें, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग (डीओआर) द्वारा वर्तमान में प्रशासित अनुदेशों को समेकित करते हुए 244 मास्टर निदेश जारी करने की घोषणा की गई है। 2. इन 244 मास्टर निदेशों में, डीओआर द्वारा जारी किए गए निदेशों के साथ-साथ उन पूर्ववर्ती विभागों द्वारा जारी निदेशों को भी शामिल किया गया है जिनका
आरबीआई/2025-26/96 विवि.एसटीआर.आरईसी.60/21.04.048/2025-26 14 नवंबर 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (व्यापार राहत उपाय) निदेश, 2025 अध्याय I: प्रारंभिक प्रस्तावना 1. भारत की ऋण प्रणाली से देश लाभान्वित हो इस उद्देश्य से ऋण प्रणाली का परिचालन करने के लिए रिज़र्व बैंक को सांविधिक रूप से अधिकार प्राप्त है। इस प्रयास में, तथा वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से व्यापार में उत्पन्न व्यवधानों से उत्पन्न ऋण भुगतान के बोझ को कम करने तथा व्यवहार्य कारोबारों की धारणीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, यह निदेश जारी किए जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है।
आरबीआई/2025-26/96 विवि.एसटीआर.आरईसी.60/21.04.048/2025-26 14 नवंबर 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (व्यापार राहत उपाय) निदेश, 2025 अध्याय I: प्रारंभिक प्रस्तावना 1. भारत की ऋण प्रणाली से देश लाभान्वित हो इस उद्देश्य से ऋण प्रणाली का परिचालन करने के लिए रिज़र्व बैंक को सांविधिक रूप से अधिकार प्राप्त है। इस प्रयास में, तथा वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से व्यापार में उत्पन्न व्यवधानों से उत्पन्न ऋण भुगतान के बोझ को कम करने तथा व्यवहार्य कारोबारों की धारणीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, यह निदेश जारी किए जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है।
आरबीआई/2025-26/69 विवि.आरईटी.आरईसी.41/12.07.160/2025-26 जुलाई 25, 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “अहमदनगर मर्चेंट्स कॉ-ओप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना
आरबीआई/2025-26/69 विवि.आरईटी.आरईसी.41/12.07.160/2025-26 जुलाई 25, 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “अहमदनगर मर्चेंट्स कॉ-ओप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना
आरबीआई/2025-26/ विवि.आरईटी.आरईसी.42/12.07.160/2025-26 जुलाई 25, 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “देवगिरी नागरी सहकारी बैंक लि., छत्रपति संभाजीनगर” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक
आरबीआई/2025-26/ विवि.आरईटी.आरईसी.42/12.07.160/2025-26 जुलाई 25, 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “देवगिरी नागरी सहकारी बैंक लि., छत्रपति संभाजीनगर” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक
आरबीआई/2025-26/46 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.01.001/2025-26 06 जून 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 06 दिसंबर 2024 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.52/12.01.001/2024-25 और संबंधित अधिसूचना देखें। 2. जैसा कि दिनांक 06 जून 2025 को गवर्नर के वक्तव्य में घोषित किया गया है, सभी बैं
आरबीआई/2025-26/46 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.01.001/2025-26 06 जून 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 06 दिसंबर 2024 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.52/12.01.001/2024-25 और संबंधित अधिसूचना देखें। 2. जैसा कि दिनांक 06 जून 2025 को गवर्नर के वक्तव्य में घोषित किया गया है, सभी बैं
भा.रि.बैं./2025-26/34 सूप्रौवि.केंका.सं.एस-106/07.71.039/2025-26 28 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी प्राथमिक डीलर सभी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर सभी क्रेडिट सूचना कंपनियाँ महोदया / प्रिय महोदय, प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण
भा.रि.बैं./2025-26/34 सूप्रौवि.केंका.सं.एस-106/07.71.039/2025-26 28 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी प्राथमिक डीलर सभी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर सभी क्रेडिट सूचना कंपनियाँ महोदया / प्रिय महोदय, प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण
आरबीआई/2025-26/28 के.का. /सू.प्रौ.वि./डीसीडी/सं एस81/01-71-110/2025-26 22 अप्रैल 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय/महोदया, परिपत्र - '.bank.in' डोमेन पर स्थानांतरण
आरबीआई/2025-26/28 के.का. /सू.प्रौ.वि./डीसीडी/सं एस81/01-71-110/2025-26 22 अप्रैल 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय/महोदया, परिपत्र - '.bank.in' डोमेन पर स्थानांतरण
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 23, 2025