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अगस्त 22, 2024
“यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना

आरबीआई/2024-25/65 विवि.आरईटी.आरईसी.36/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1371/23.03.025/2024-25  के द्वारा “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।  भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2024-25/65 विवि.आरईटी.आरईसी.36/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1371/23.03.025/2024-25  के द्वारा “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।  भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक

अगस्त 08, 2024
क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल

आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।  

आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।  

अगस्त 02, 2024
सहकारी बैंकों द्वारा अशोध्य और संदिग्ध कर्ज़ रिज़र्व का विवेकपूर्ण उपाय

आरबीआई/2024-25/58 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.27/09.18.201/2024-25 02 अगस्त 2024 महोदय/महोदया सहकारी बैंकों द्वारा अशोध्य और संदिग्ध कर्ज़ रिज़र्व का विवेकपूर्ण उपाय जैसाकि आप जानते हैं कि, संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, अथवा अन्यथा, विवेकपूर्ण विचार से, कई सहकारी बैंकों ने अशोध्य और संदिग्ध कर्ज़ रिज़र्व (बीडीडीआर)1 सृजित किया है। जबकि कुछ मामलों में, बीडीडीआर को लाभ और हानि (पी एंड एल) लेखा में एक व्यय की पहचान कर सृजित किया जाता है, अन्य मामलों में इसे निवल लाभ से विनियोजन के माध्यम से सृजित किया जाता है।

आरबीआई/2024-25/58 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.27/09.18.201/2024-25 02 अगस्त 2024 महोदय/महोदया सहकारी बैंकों द्वारा अशोध्य और संदिग्ध कर्ज़ रिज़र्व का विवेकपूर्ण उपाय जैसाकि आप जानते हैं कि, संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, अथवा अन्यथा, विवेकपूर्ण विचार से, कई सहकारी बैंकों ने अशोध्य और संदिग्ध कर्ज़ रिज़र्व (बीडीडीआर)1 सृजित किया है। जबकि कुछ मामलों में, बीडीडीआर को लाभ और हानि (पी एंड एल) लेखा में एक व्यय की पहचान कर सृजित किया जाता है, अन्य मामलों में इसे निवल लाभ से विनियोजन के माध्यम से सृजित किया जाता है।

जुलाई 30, 2024
लाभांश समकरण निधि (डीईएफ) के उपाय पर दिशानिर्देश - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

आरबीआई/2024-25/57
डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.30/09.18.201/2024-25 30 जुलाई 2024 महोदय/ महोदया, लाभांश समकरण निधि (डीईएफ) के उपाय पर दिशानिर्देश - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

आरबीआई/2024-25/57
डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.30/09.18.201/2024-25 30 जुलाई 2024 महोदय/ महोदया, लाभांश समकरण निधि (डीईएफ) के उपाय पर दिशानिर्देश - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

जुलाई 26, 2024
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क

आरबीआई/2024-25/55 पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.सं.8/11.01.005/2024-25 26 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क

आरबीआई/2024-25/55 पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.सं.8/11.01.005/2024-25 26 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क

जुलाई 25, 2024
शेयरों और डिबेंचरों पर बैंक वित्त

आरबीआई /2024-25/54 विवि.सीआरई.आरईसी. 29/07.10.002/2024-25 25 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, शेयरों और डिबेंचरों पर बैंक वित्त कृपया 22 अक्टूबर 2001 का परिपत्र शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.सीआईआर.16/13.05.00/2001-02 और 16 जनवरी 2024 के मास्टर परिपत्र - एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक का पैरा 6.6.5 देखें, जिसके अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को निर्देश दिया गया था कि शेयरों और डिबेंचरों की ज़मानत पर दिए गए सभी ऋणों की कुल राशि बैंक की स्वाधिकृत निधियों के 20 प्रतिशत की सकल उच्चतम सीमा के अंदर होनी चाहिए।

आरबीआई /2024-25/54 विवि.सीआरई.आरईसी. 29/07.10.002/2024-25 25 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, शेयरों और डिबेंचरों पर बैंक वित्त कृपया 22 अक्टूबर 2001 का परिपत्र शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.सीआईआर.16/13.05.00/2001-02 और 16 जनवरी 2024 के मास्टर परिपत्र - एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक का पैरा 6.6.5 देखें, जिसके अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को निर्देश दिया गया था कि शेयरों और डिबेंचरों की ज़मानत पर दिए गए सभी ऋणों की कुल राशि बैंक की स्वाधिकृत निधियों के 20 प्रतिशत की सकल उच्चतम सीमा के अंदर होनी चाहिए।

जुलाई 25, 2024
छोटे मूल्यवर्ग के ऋण – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

आरबीआई /2024-25/53 विवि.सीआरई.आरईसी. 28/07.10.002/2024-25 25 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, छोटे मूल्यवर्ग के ऋण – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) कृपया 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर(पीसीबी).बीपीडी.परि सं.10/13.05.000/2019-20 का पैरा 2.2 और 2.2.1 देखें, जिसके अनुसार, यूसीबी को अन्य बातों के साथ-साथ, अपने कुल ऋणों और अग्रिमों का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों से युक्त रखना आवश्यक था अर्थात्, प्रति उधारकर्ता ₹25 लाख या बैंक की टियर-। पूंजी के 0.2% (अधिकतम ₹1 करोड़ तक सीमित), जो भी अधिक हो, तक के होने चाहिए। उपर्युक्त आवश्यकता के अनुपालन की लक्षित तिथि 31 मार्च 2024 थी।

आरबीआई /2024-25/53 विवि.सीआरई.आरईसी. 28/07.10.002/2024-25 25 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, छोटे मूल्यवर्ग के ऋण – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) कृपया 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर(पीसीबी).बीपीडी.परि सं.10/13.05.000/2019-20 का पैरा 2.2 और 2.2.1 देखें, जिसके अनुसार, यूसीबी को अन्य बातों के साथ-साथ, अपने कुल ऋणों और अग्रिमों का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों से युक्त रखना आवश्यक था अर्थात्, प्रति उधारकर्ता ₹25 लाख या बैंक की टियर-। पूंजी के 0.2% (अधिकतम ₹1 करोड़ तक सीमित), जो भी अधिक हो, तक के होने चाहिए। उपर्युक्त आवश्यकता के अनुपालन की लक्षित तिथि 31 मार्च 2024 थी।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 05, 2025

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