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अगस्त 16, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 15 मई 2024 के निदेश DOR.MON.D-12/12.22.395/2024-25 द्वारा 17 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 17 अगस्त 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 15 मई 2024 के निदेश DOR.MON.D-12/12.22.395/2024-25 द्वारा 17 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 17 अगस्त 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अगस्त 12, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने सांख्यिकी के बेंचमार्किंग पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक विशेषज्ञ समिति (क) इसके द्वारा नियमित रूप से प्रसारित आंकड़ों को वैश्विक मानकों/ सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप मानकीकृत करने; (ख) अन्य नियमित आंकड़ों की गुणवत्ता का अध्ययन करने, जहां ऐसे मानक मौजूद नहीं हैं (यथा, राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्र); और (ग) आंकड़ों में आगे और सुधार की गुंजाइश के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए गठित की।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक विशेषज्ञ समिति (क) इसके द्वारा नियमित रूप से प्रसारित आंकड़ों को वैश्विक मानकों/ सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप मानकीकृत करने; (ख) अन्य नियमित आंकड़ों की गुणवत्ता का अध्ययन करने, जहां ऐसे मानक मौजूद नहीं हैं (यथा, राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्र); और (ग) आंकड़ों में आगे और सुधार की गुंजाइश के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए गठित की।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024

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