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जून 09, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 जून 2025 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 जून 2025 तक बढ़ाया गया था।

जून 09, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 के माध्यम से 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 4 मार्च 2025 के निदेश DOR.MON/D-107/12-28-

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 के माध्यम से 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 4 मार्च 2025 के निदेश DOR.MON/D-107/12-28-

जून 07, 2025
Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 – Sikar Urban Co-operative Bank Ltd., Sikar, Rajasthan – Extension of period

The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to Sikar Urban Co-operative Bank Ltd., Sikar, Rajasthan vide Directive DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 dated October 26, 2018, for a period of six months up to May 09, 2019 as modified from time to time, which were last extended up to June 09, 2025 vide Directive DOR.MON/D-105/12.27.215/2024-25 dated March 03, 2025. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond June 09, 2025

The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to Sikar Urban Co-operative Bank Ltd., Sikar, Rajasthan vide Directive DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 dated October 26, 2018, for a period of six months up to May 09, 2019 as modified from time to time, which were last extended up to June 09, 2025 vide Directive DOR.MON/D-105/12.27.215/2024-25 dated March 03, 2025. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond June 09, 2025

जून 06, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 9 जून 2025 (सोमवार) से लागू होगी। दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात की सभी शाखाएँ 9 जून 2025 से श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 9 जून 2025 (सोमवार) से लागू होगी। दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात की सभी शाखाएँ 9 जून 2025 से श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

जून 06, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1931/12.23.001/2024-2025  के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1931/12.23.001/2024-2025  के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया

जून 06, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-स

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-स

मई 29, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,फलटण, तालुका फलटण, जिला सातारा, महाराष्ट्र

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 मई 2025 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1580/12-22-321/2025-2026 द्वारा दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,फलटण (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 29 मई 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 28 मई 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित करने हेतु निदेशित किया गया है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 मई 2025 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1580/12-22-321/2025-2026 द्वारा दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,फलटण (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 29 मई 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 28 मई 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित करने हेतु निदेशित किया गया है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश

मई 23, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 संबंधी परिपत्र के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की

कृपया दिनांक 1 जनवरी 2024 के बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र के पैराग्राफ 6.1 में उल्लिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें। रिज़र्व बैंक ने आज बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 संबंधी परिपत्र का मसौदे जारी किया है जो उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।

कृपया दिनांक 1 जनवरी 2024 के बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र के पैराग्राफ 6.1 में उल्लिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें। रिज़र्व बैंक ने आज बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 संबंधी परिपत्र का मसौदे जारी किया है जो उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।

मई 22, 2025
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए पूंजी जुटाने के अवसरों पर चर्चा पत्र

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने विशेष शेयर जारी करने, प्रीमियम पर शेयर जारी करने आदि जैसे कुछ पूंजी संबंधी प्रावधानों को सक्षम किया है, जो सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए नए हैं। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति (विशेषज्ञ समिति) की रिपोर्ट, जिसकी अध्यक्षता श्री एन.एस. विश्वनाथन, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने की थी, ने अपनी सिफारिशों के माध्यम से इन प्रावधानों पर व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए थे। इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक में एक कार्य समूह का गठन किया गया ताकि अन्य बातों के साथ-साथ सक्षम किए गए पूंजी संबंधी इन नए प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू किया जा सके। 

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने विशेष शेयर जारी करने, प्रीमियम पर शेयर जारी करने आदि जैसे कुछ पूंजी संबंधी प्रावधानों को सक्षम किया है, जो सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए नए हैं। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति (विशेषज्ञ समिति) की रिपोर्ट, जिसकी अध्यक्षता श्री एन.एस. विश्वनाथन, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने की थी, ने अपनी सिफारिशों के माध्यम से इन प्रावधानों पर व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए थे। इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक में एक कार्य समूह का गठन किया गया ताकि अन्य बातों के साथ-साथ सक्षम किए गए पूंजी संबंधी इन नए प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू किया जा सके। 

मई 21, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 के माध्यम से 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 के माध्यम से 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 09, 2025

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