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जुलाई 15, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर संशोधित मास्टर निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विनियमित संस्थाओं अर्थात (i) वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों; (ii) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों); तथा (iii) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (आवास वित्त कंपनियाँ सहित) के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर निदेश जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विनियमित संस्थाओं अर्थात (i) वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों; (ii) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों); तथा (iii) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (आवास वित्त कंपनियाँ सहित) के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर निदेश जारी किए।

जुलाई 11, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेज़पुर (असम)– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 के अंतर्गत दिनांक 12 अक्तूबर 2023 के निदेश GWH.DOS.ADM.No.S163 /01.10.101/2023-24 द्वारा दि महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेज़पुर (असम) को 
12 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया और पिछली बार इसे दिनांक 10 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-02/12.22.804/2024-25 द्वारा 12 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में, उक्त निदेश की परिचालन  अवधि को 12 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 के अंतर्गत दिनांक 12 अक्तूबर 2023 के निदेश GWH.DOS.ADM.No.S163 /01.10.101/2023-24 द्वारा दि महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेज़पुर (असम) को 
12 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया और पिछली बार इसे दिनांक 10 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-02/12.22.804/2024-25 द्वारा 12 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में, उक्त निदेश की परिचालन  अवधि को 12 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

जुलाई 05, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दुर, मांड्या जिला, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा “शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दुर, मांड्या जिला, कर्नाटक” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 5 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा “शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दुर, मांड्या जिला, कर्नाटक” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 5 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

जुलाई 05, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 4 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-1/12.28.115/2024-25 द्वारा 8 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था।  

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 4 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-1/12.28.115/2024-25 द्वारा 8 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था।  

जुलाई 04, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा “बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 4 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा “बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 4 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

जून 25, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को 25 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेश जारी किए थे जिन्हें पिछली बार दिनांक 18 मार्च 2024 के निदेश DOR.MON/D-141/12.21.039/2023-24 द्वारा 25 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को 25 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेश जारी किए थे जिन्हें पिछली बार दिनांक 18 मार्च 2024 के निदेश DOR.MON/D-141/12.21.039/2023-24 द्वारा 25 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

जून 21, 2024
पश्चिमी क्षेत्र के चुनिंदा बड़े शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बोर्ड के निदेशकों के लिए 21 जून 2024 को अहमदाबाद में सम्मेलन आयोजित किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज पश्चिमी क्षेत्र में चुनिंदा बड़े शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बोर्ड के निदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया। गवर्नर, रिज़र्व बैंक ने 'यूसीबी में अभिशासन – धारणीय संवृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देना' विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री स्वामीनाथन जे., उप गवर्नर के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण, विनियमन और प्रवर्तन विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यपालक निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इससे पहले अगस्त 2023, जनवरी 2024 और अप्रैल 2024 में क्रमशः मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ में यूसीबी के निदेशकों के साथ इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए थे। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज पश्चिमी क्षेत्र में चुनिंदा बड़े शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बोर्ड के निदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया। गवर्नर, रिज़र्व बैंक ने 'यूसीबी में अभिशासन – धारणीय संवृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देना' विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री स्वामीनाथन जे., उप गवर्नर के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण, विनियमन और प्रवर्तन विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यपालक निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इससे पहले अगस्त 2023, जनवरी 2024 और अप्रैल 2024 में क्रमशः मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ में यूसीबी के निदेशकों के साथ इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए थे। 

जून 19, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जून 2024 के आदेश द्वारा “दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 19 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जून 2024 के आदेश द्वारा “दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 19 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

जून 15, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 जून 2024 के आदेश द्वारा “पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 15 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 जून 2024 के आदेश द्वारा “पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 15 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

जून 12, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी-– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 16, 2024

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