प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 मई 2025 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1580/12-22-321/2025-2026 द्वारा दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,फलटण (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 29 मई 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 28 मई 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित करने हेतु निदेशित किया गया है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश
जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 मई 2025 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1580/12-22-321/2025-2026 द्वारा दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,फलटण (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 29 मई 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 28 मई 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित करने हेतु निदेशित किया गया है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश
कृपया दिनांक 1 जनवरी 2024 के बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र के पैराग्राफ 6.1 में उल्लिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें। रिज़र्व बैंक ने आज बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 संबंधी परिपत्र का मसौदे जारी किया है जो उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।
कृपया दिनांक 1 जनवरी 2024 के बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र के पैराग्राफ 6.1 में उल्लिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें। रिज़र्व बैंक ने आज बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 संबंधी परिपत्र का मसौदे जारी किया है जो उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।
बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने विशेष शेयर जारी करने, प्रीमियम पर शेयर जारी करने आदि जैसे कुछ पूंजी संबंधी प्रावधानों को सक्षम किया है, जो सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए नए हैं। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति (विशेषज्ञ समिति) की रिपोर्ट, जिसकी अध्यक्षता श्री एन.एस. विश्वनाथन, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने की थी, ने अपनी सिफारिशों के माध्यम से इन प्रावधानों पर व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए थे। इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक में एक कार्य समूह का गठन किया गया ताकि अन्य बातों के साथ-साथ सक्षम किए गए पूंजी संबंधी इन नए प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू किया जा सके।
बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने विशेष शेयर जारी करने, प्रीमियम पर शेयर जारी करने आदि जैसे कुछ पूंजी संबंधी प्रावधानों को सक्षम किया है, जो सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए नए हैं। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति (विशेषज्ञ समिति) की रिपोर्ट, जिसकी अध्यक्षता श्री एन.एस. विश्वनाथन, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने की थी, ने अपनी सिफारिशों के माध्यम से इन प्रावधानों पर व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए थे। इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक में एक कार्य समूह का गठन किया गया ताकि अन्य बातों के साथ-साथ सक्षम किए गए पूंजी संबंधी इन नए प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू किया जा सके।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 के माध्यम से 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 के माध्यम से 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2025 के आदेश द्वारा “एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 19 मई 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने के लिए आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2025 के आदेश द्वारा “एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 19 मई 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने के लिए आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करें।
रिज़र्व बैंक ने 19 दिसंबर 2023 को वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा निवेश से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्देश्य इस मार्ग द्वारा संभावित सदाबहारीकरण से संबंधित कतिपय चिंताओं को दूर करना था। इसके बाद, 27 मार्च 2024 के परिपत्र के माध्यम से कतिपय स्पष्टीकरण जारी किए गए।
रिज़र्व बैंक ने 19 दिसंबर 2023 को वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा निवेश से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्देश्य इस मार्ग द्वारा संभावित सदाबहारीकरण से संबंधित कतिपय चिंताओं को दूर करना था। इसके बाद, 27 मार्च 2024 के परिपत्र के माध्यम से कतिपय स्पष्टीकरण जारी किए गए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता अवधि को 17 मई 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता अवधि को 17 मई 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी (महाराष्ट्र) का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी (महाराष्ट्र) का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा डिजिटल ऋण देने पर विभिन्न निदेश और परिपत्र जारी किए हैं। विभिन्न विनियामक अनुदेशों को समेकित करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के भाग के रूप में, इस विषय पर समेकित निदेश तैयार किए गए हैं और आज भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025 के रूप में जारी किए गए हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा डिजिटल ऋण देने पर विभिन्न निदेश और परिपत्र जारी किए हैं। विभिन्न विनियामक अनुदेशों को समेकित करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के भाग के रूप में, इस विषय पर समेकित निदेश तैयार किए गए हैं और आज भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025 के रूप में जारी किए गए हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 25 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, पंजाब सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने के लिए आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करें। April 24, 2025, has cancelled the licence of “Imperial Urban Co-operative Bank Ltd., Jalandhar”. Consequently, the bank ceases to carry on banking business, with effect from the close of business on April 25, 2025. The Registrar of Cooperative Societies, Government of Punjab has also been requested to issue an order for winding up the bank and appoint a liquidator for the bank.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 25 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, पंजाब सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने के लिए आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करें। April 24, 2025, has cancelled the licence of “Imperial Urban Co-operative Bank Ltd., Jalandhar”. Consequently, the bank ceases to carry on banking business, with effect from the close of business on April 25, 2025. The Registrar of Cooperative Societies, Government of Punjab has also been requested to issue an order for winding up the bank and appoint a liquidator for the bank.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ को दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD.185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से 27 जुलाई 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे,
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ को दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD.185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से 27 जुलाई 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे,
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 अप्रैल 2025 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 अप्रैल 2025 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON.D-95/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 अप्रैल 2025 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON.D-95/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 अप्रैल 2025 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने के लिए आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने के लिए आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 16 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने के लिए आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 16 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने के लिए आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रणालियों का डिजिटलीकरण, दक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध रूप से करने के लिए रिज़र्व बैंक निरंतर प्रयासरत है । इसी उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 28 मई, 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि विनियामक प्राधिकरण, लाइसेंस व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सरल बनाया जा सके एवं पारदर्शी तरीके से सेवाओं का निर्बाध, सुरक्षित तथा शीघ्र प्रतिपादन किया जा सके।
विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रणालियों का डिजिटलीकरण, दक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध रूप से करने के लिए रिज़र्व बैंक निरंतर प्रयासरत है । इसी उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 28 मई, 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि विनियामक प्राधिकरण, लाइसेंस व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सरल बनाया जा सके एवं पारदर्शी तरीके से सेवाओं का निर्बाध, सुरक्षित तथा शीघ्र प्रतिपादन किया जा सके।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 7 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON/D-89/12.28.017/2024-25 द्वारा 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ा दिया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 7 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON/D-89/12.28.017/2024-25 द्वारा 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ा दिया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: i) बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है; ii) बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है; iii) बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है; iv) बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथा v) यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: i) बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है; ii) बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है; iii) बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है; iv) बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथा v) यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 30, 2025