मास्टर परिपत्र - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2025-26/15 विवि.सीआरई.आरईसी.सं.05/21.04.172/2025-26 01 अप्रैल 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त
आरबीआई/2025-26/15 विवि.सीआरई.आरईसी.सं.05/21.04.172/2025-26 01 अप्रैल 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त
कृपया अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित मामले पर 02 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.8/21.04.048/2024-25 देखें, जिसमें बैंकों को 31 मार्च 2024 तक जारी किए गए अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था।
कृपया अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित मामले पर 02 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.8/21.04.048/2024-25 देखें, जिसमें बैंकों को 31 मार्च 2024 तक जारी किए गए अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था।
आरबीआई / 2025-26/12 विवि. एसटीआर. आरईसी.06/13.07.010/2025-26 अप्रैल 01, 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र - गारंटियां और सह-स्वीकृतियां कृपया आप 1 अप्रैल 2024 का मास्टर परिपत्र विवि. एसटीआर.आरईसी. 2/13.07.010/2024-25 देखें, जिसमें गारंटियां और सह-स्वीकृतियां के संबंध में बैंकों को 31 मार्च 2024 तक जारी किये गये अनुदेश/दिशानिर्देश समेकित किये गये हैं। इस संशोधित मास्टर परिपत्र में उपर्युक्त विषय पर 31 मार्च 2025 तक जारी अनुदेशों को समेकित किया गया है, जैसा कि अनुबंध 2 में सूचीबद्ध है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह मास्टर परिपत्र केवल उपरोक्त मामले पर 31 मार्च, 2025 तक जारी किए गए सभी निर्देशों को समेकित करता है और इसमें कोई नया निर्देश/दिशानिर्देश शामिल नहीं है।
आरबीआई / 2025-26/12 विवि. एसटीआर. आरईसी.06/13.07.010/2025-26 अप्रैल 01, 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र - गारंटियां और सह-स्वीकृतियां कृपया आप 1 अप्रैल 2024 का मास्टर परिपत्र विवि. एसटीआर.आरईसी. 2/13.07.010/2024-25 देखें, जिसमें गारंटियां और सह-स्वीकृतियां के संबंध में बैंकों को 31 मार्च 2024 तक जारी किये गये अनुदेश/दिशानिर्देश समेकित किये गये हैं। इस संशोधित मास्टर परिपत्र में उपर्युक्त विषय पर 31 मार्च 2025 तक जारी अनुदेशों को समेकित किया गया है, जैसा कि अनुबंध 2 में सूचीबद्ध है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह मास्टर परिपत्र केवल उपरोक्त मामले पर 31 मार्च, 2025 तक जारी किए गए सभी निर्देशों को समेकित करता है और इसमें कोई नया निर्देश/दिशानिर्देश शामिल नहीं है।
RBI/2025-26/08 DOR.CAP.REC.2/21.06.201/2025-26 April 01, 2025 All Scheduled Commercial Banks (Excluding Small Finance Banks, Payments Banks and Regional Rural Banks) Madam / Dear Sir, Master Circular – Basel III Capital Regulations Please refer to the Master Circular No. DOR.CAP.REC.4/21.06.201/2024-25 dated April 01, 2024, consolidating therein the prudential guidelines on Basel III capital adequacy issued to banks till that date.
RBI/2025-26/08 DOR.CAP.REC.2/21.06.201/2025-26 April 01, 2025 All Scheduled Commercial Banks (Excluding Small Finance Banks, Payments Banks and Regional Rural Banks) Madam / Dear Sir, Master Circular – Basel III Capital Regulations Please refer to the Master Circular No. DOR.CAP.REC.4/21.06.201/2024-25 dated April 01, 2024, consolidating therein the prudential guidelines on Basel III capital adequacy issued to banks till that date.
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 02, 2025