लिस्ट देखें - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी', 'स्वर्ण ऋण – एकबारगी पुनर्भुगतान - यूसीबी' तथा 'यूसीबी में अदावी जमाराशियाँ और निष्क्रिय खाते' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹63.30 लाख (तिरसठ लाख तैंतीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा ज़ोरोऐस्ट्रीअन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव', 'जमाराशियों पर ब्याज दर' और ‘शहरी सहकारी बैंक में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग पद्धति में परिवर्तन' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹43.30 लाख (तैंतालीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले (आईआरएसी मानदंड) संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 9 फरवरी 2024, शुक्रवार को परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी निम्नानुसार आयोजित की जाए:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए:
भारत सरकार ने 9 फरवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 27-जनवरी-23 12-जनवरी-2024 * 26-जनवरी-2024 * 27-जनवरी-23 12-जनवरी-2024 * 26-जनवरी-2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 208480.12 262755.38 265720.09 210725.37 266353.52 269500.31 **
यह वक्तव्य (i) वित्तीय बाज़ार (ii) विनियमन (iii) भुगतान प्रणाली और फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपाय निर्धारित करता है। I. वित्तीय बाजार 1. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा अक्तूबर 2018 में, रिज़र्व बैंक ने इसके द्वारा विनियमित वित्तीय लिखतों में लेनदेन निष्पादित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार किया था। ढांचे, जिसका उद्देश्य पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल व्यापार प्रक्रियाओं, सुदृढ़ व्यापार अवसंरचना के माध्यम से उचित पहुंच सुनिश्चित करना और बाजार के दुरुपयोग को रोकना है, के अंतर्गत तब से पांच ऑपरेटरों द्वारा संचालित तेरह ईटीपी को अधिकृत किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में, ऑफशोर बाजारों के साथ ऑनशोर विदेशी मुद्रा बाजार का एकीकरण बढ़ा है, प्रौद्योगिकी परिदृश्य में उल्लेखनीय विकास हुआ है तथा उत्पाद विविधता में वृद्धि हुई है। बाजार निर्माताओं ने अनुमत भारतीय रुपया (आईएनआर) उत्पाद प्रदान करने वाले ऑफशोर ईटीपी को एक्सेस करने का भी अनुरोध किया है। इन गतिविधियों के मद्देनजर, ईटीपी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित विनियामक ढांचा, सार्वजनिक फीडबैक के लिए अलग से जारी किया जाएगा। 2. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में ओवर दि काउंटर (ओटीसी) बाजार में स्वर्ण कीमत संबंधी जोखिम की हेजिंग घरेलू संस्थाओं को स्वर्ण कीमत संबंधी जोखिम के प्रति अपने जोखिम को कुशलतापूर्वक हेज करने के लिए लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, दिसंबर 2022 में, घरेलू संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों के एक्सेस की अनुमति दी गई थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें आईएफएससी में ओवर दि काउंटर (ओटीसी) सेगमेंट में स्वर्ण कीमत को हेज करने की भी अनुमति दी जाए। इससे घरेलू संस्थाओं को स्वर्ण के कीमतों के प्रति अपने जोखिम को कम करने के लिए अधिक लचीलापन और डेरिवेटिव उत्पादों तक आसान पहुंच मिलेगी। संबंधित अनुदेश अलग से जारी किये जा रहे हैं।
वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 फरवरी 2024) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 19, 2024