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6 नवंबर 2023 दिनांक 4 नवंबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,417.64 6.44 5.50-6.70 I. मांग मुद्रा 583.20 6.11 5.50-6.25 II. ट्राइपार्टी रेपो 5,716.00 6.48 6.24-6.70 III. बाज़ार रेपो 118.44 6.27 6.25-6.35
6 नवंबर 2023 दिनांक 3 नवंबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा(एक चरण) भारित औसत दर सीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 4,084.32 6.53 5.50-7.80 I. मांग मुद्रा 843.30 6.28 5.50-6.85
3 नवंबर 2023 सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 10 नवंबर 2023 (11 और 12 नवंबर 2023 क्रमशः गैर-कामकाजी शनिवार और रविवार होने के कारण) को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2017-18 की शृंखला I)सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की
दिनांक 20 अप्रैल 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(8)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला 1 - जारी करने की तारीख 12 मई 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार,
उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 10 नवंबर 2023 (11 और 12 नवंबर 2023 क्रमशः गैर-कामकाजी शनिवार और रविवार होने के कारण) होगी।
3 नवंबर 2023 सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 4 और 6 नवंबर 2023 को देय समय- पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2018-19 की शृंखला I और एसजीबी 2017-18 की शृंखला VI) सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 13 अप्रैल 2018 की अधिसूचना एफ.सं.4(8)-डब्ल्यूएंडएम/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला I - जारी करने की तारीख 4 मई
3 नवंबर 2023 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं.खज़ाना बिलअधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)नीलामी की तारीखनिपटान की तारीख 191 दिवसीय7,0008 नवंबर 2023
(बुधवार)9 नवंबर 2023(गुरुवार) 2182 दिवसीय 8,000 3364 दिवसीय9,000 कुल24,000 यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 के साथ-साथ दिनांक 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-
डब्ल्यूएंडएम/2018 तथा दिनांक 23 दिसंबर 2021 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ.-4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था,
गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल
(https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।
3 नवंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद20222023घट-बढ़ 28 अक्तूबर20 अक्तूबर27 अक्तूबरसप्ताहवर्ष 12345 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार00000 4.2 राज्य सरकारें21862022721871164419686
3 नवंबर 2023 सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ 7.37% जीएस 20287.18% जीएस 2033नई जीएस 2073 I.अधिसूचित राशि₹7,000 करोड़₹13,000 करोड़₹10,000 करोड़ II.कट ऑफ मूल्य /कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल100.32/7.2909%99.05/7.3154%7.46%
3 नवंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मर्सिडीज-बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा मर्सिडीज-बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), पुणे, महाराष्ट्र (कंपनी) पर ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹10 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उपधारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
3 नवंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड, कोट्टायम (कंपनी) पर "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016" के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹13.38 लाख (तेरह लाख अड़तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी (आर) अधिनियम) की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम) की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी (1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
3 नवंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडरल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा फेडरल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' में निहित कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹30 लाख (तीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 19, 2024