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फ़रवरी 14, 2024
दिनांक 13 फरवरी 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@    मात्रा  (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा  क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  503,388.81  6.73  5.00-7.85  I. मांग मुद्रा  9,100.05  6.74  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  339,081.55  6.71  6.45-6.75  III. बाज़ार रेपो  154,207.21  6.77  6.50-6.95  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  1,000.00  6.95  6.85-7.85  ख.  मीयादी खंड        I. सूचना मुद्रा**  1,410.88  6.79  5.80-6.85  II. मीयादी मुद्रा@@  419.30  -  6.50-7.00  III. ट्राइपार्टी रेपो  90.00  6.78  6.65-6.80  IV. बाज़ार रेपो  406.55  6.80  6.76-6.94

फ़रवरी 13, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक 14 फरवरी 2024 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 2-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 14 फरवरी 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

फ़रवरी 13, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम

13 फरवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:   (राशि ₹ करोड़ में)       

फ़रवरी 13, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल/ मूल्य आधारित नीलामी का परिणाम

जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  स्वीकृत राशि (₹ करोड़)  कट-ऑफ प्रतिफल (%)  अवधि (वर्ष)  1  आंध्र प्रदेश  500  500  7.45  14  500  500  7.44  15  1000  1000  7.48  20  2  असम  500  500  7.45  7  3  बिहार  2000  2000  7.49  15

फ़रवरी 13, 2024
दिनांक 12 फरवरी 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@    मात्रा  (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा  क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  501,632.69  6.75  5.00-7.85  I. मांग मुद्रा  12,481.64  6.76  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  319,257.15  6.73  6.52-6.80  III. बाज़ार रेपो  169,429.90  6.78  6.25-7.00  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  464.00  7.08  6.95-7.85

फ़रवरी 12, 2024
भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है:

फ़रवरी 12, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹0.75 लाख (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।                                             

फ़रवरी 12, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अंजनगांव सुरजी, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अंजनगांव सुरजी, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित क्रमशः धारा 35(ए)(1) और 36(1) के अंतर्गत जारी निदेशों और विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹0.50 लाख (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

फ़रवरी 12, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुसाद, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा पुसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुसाद, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

फ़रवरी 12, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिलांग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मेघालय पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा शिलांग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मेघालय (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।            

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 19, 2024

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