(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,09,876.12 5.29 2.50-6.40 I. मांग मुद्रा 16,907.59 5.36 4.75-5.45 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,87,158.25 5.35 5.15-5.50 III. बाज़ार रेपो 2,02,920.78 5.19 2.50-5.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,889.50 5.51 5.45-6.40 ख. मीयादी खंड
वित्तीय समावेशन (एफआई) योजनाओं की अधिकतम संतृप्ति हेतु बैंक, 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर एक देश-व्यापी अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत बैंक खातों का पुनः केवाईसी भी किया जा रहा है। शिविरों का उपयोग दावा न की गई जमा राशि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और शिकायतों के निवारण के लिए भी किया जा रहा है। 11 अगस्त 2025 तक, 1.41 लाख से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं और 35 लाख से अधिक खातों की पुनः-केवाईसी का कार्य पूरा हो चुका है। अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति में हो रही प्रगति पर सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि कासरगोड को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कासरगोड, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एकल और समूह उधारकर्ताओं/ पार्टियों और बड़े एक्सपोज़रों के लिए एक्सपोज़र सीमा तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार हेतु लक्ष्य में संशोधन - यूसीबी', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला- VI - जारी करने की तारीख 12 फरवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 12 अगस्त 2025 होगी।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹28,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.01% जीएस 2030 21 जुलाई 2030 15,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 11 अगस्त 2025 14 अगस्त 2025 (गुरुवार) 18 अगस्त 2025 (सोमवार) 2 नई जीएस 2055 18 अगस्त 2055 13,000 कुल 28,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि उत्कल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भुवनेश्वर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों तथा ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा अल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10,000 (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - -