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6.92% जीएस 2039 6.90% जीएस 2065 I. अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 103.85/6.5043% 99.33/6.9489%
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-स
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 3,550 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 3,550 कट ऑफ दर (%) 5.51 भारित औसत दर (%) 5.51 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 6 जून 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं: प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि (₹ करोड़) न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी की स्वीकृत राशि (₹ करोड़) हामीदारी की कुल राशि (₹ करोड़) एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति 100)
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 55वीं बैठक मानसून ऋतु की शीघ्र और आशाजनक शुरुआत, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई। इसके विपरीत, वैश्विक पृष्ठभूमि कमजोर और अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। अप्रैल में एमपीसी की बैठक के बाद से वैश्विक आर्थिक संभावना के संबंध में अनिश्चितता कुछ हद तक कम हुई है, जो अस्थायी टैरिफ राहत और व्यापार वार्ता के बारे में आशावाद के कारण हुई। तथापि, मनोभावों को कमजोर करने और वैश्विक संवृद्धि की संभावनाओं को कम करने के लिए यह अभी भी उच्च है। तदनुसार, बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा वैश्विक संवृद्धि और व्यापार अनुमानों को अधोगामी संशोधित किया गया है। इसके अलावा, अवस्फीति का अंतिम मील अधिक लंबा होता जा रहा है। चूंकि संवृद्धि-मुद्रास्फीति ट्रेड-ऑफ अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, मौद्रिक प्राधिकरण अधिक सतर्क और सावधानीपूर्वक सुविचारित नीति प्रक्षेपवक्र तैयार कर रहे हैं।
मौद्रिक नीति निर्णय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 55वीं बैठक 4 से 6 जून 2025 तक श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एमपीसी के सदस्य डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. पूनम गुप्ता और डॉ. राजीव रंजन बैठक में शामिल हुए।
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,75,133.57 5.67 4.00-6.90 I. मांग मुद्रा 14,807.06 5.76 4.85-5.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,79,237.90 5.66 5.55-5.75 III. बाज़ार रेपो 1,79,788.41 5.71 4.00-5.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,300.20 5.92 5.81-6.90 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 98.30 5.63 5.45-5.70 II. मीयादी मुद्रा@@ 650.00 - 5.70-6.60 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,736.00 5.71 5.55-5.75 IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मई 2025 के आदेश द्वारा रतनचंद शाह सहकारी बैंक लिमिटेड, मंगलवेधा, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों और
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 जून 2025 के आदेश द्वारा दि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जून 2025 के आदेश द्वारा पूर्णवादी नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित बीड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अग्रिमों का प्रबंधन – शहरी सहकारी बैंक' और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 13, 2025