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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मार्च 2024 के आदेश द्वारा स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड औरंगाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधान/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि बीआर अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 मार्च 2024 के आदेश द्वारा एक्सलेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडआई के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 2024-25 के दौरान मौद्रिक नीति समिति की बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की जाएंगी: 2024-25 के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठकों की तिथियां
The Reserve Bank has today released data on Reserve Money for the week ended March 22, 2024. Ajit Prasad Director (Communications) Press Release: 2023-2024/2129
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंडी, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के चुनिंदा क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹10000 करोड़ ₹15000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 46 131 122 (ii) राशि ₹ 14001.070 करोड़ ₹ 34324.420 करोड़ ₹ 37189.255 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.2823 96.5600 93.4062 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0101%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1447%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0787%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 37 70 17
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिलाभ 98.2823 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0101%) 96.5600 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1447%) 93.4062 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0787%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़
अवधि 6-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹करोड़ में) 1,31,815 आबंटित राशि (₹करोड़ में) 75,002 कट ऑफ दर (%) 6.60 भारित औसत दर (%) 6.66 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 79.87
राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 528,763.77 6.66 5.00-7.00 I. मांग मुद्रा 11,561.35 6.65 5.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 355,819.05 6.63 6.00-6.76 III. बाज़ार रेपो 160,620.37 6.74 5.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 763.00 6.95 6.95-7.00
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि डिंडीगुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, डिंडीगुल, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, चिकमगलुरु, कर्नाटक (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी संबंधी दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
26 मार्च 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) असम 2031 छत्तीसगढ़ 2032 छत्तीसगढ़ 2033 छत्तीसगढ़ 2034 अधिसूचित राशि 500 1000 1000 1000 अवधि 7 8 9 10 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 22 33 48 69 (ii) राशि 2170 4840 4580 5709.3 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.46 7.47 7.47 7.47 स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 3 7 8 18 (ii) राशि 494.976 953.796 954.983 944.989
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि जनलक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) में प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के गठन', 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों और 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे' के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट आदेश के अननुपालन के लिए ₹59.90 लाख (उनसठ लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2024 के आदेश द्वारा सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर (बैंक) पर 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के कतिपय प्रावधानों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत जारी निषेधात्मक आदेश/ निदेश के अननुपालन के लिए ₹28.30 लाख (अट्ठाईस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
तीसरी तिमाही अर्थात् अक्तूबर-दिसंबर 2023-24 के लिए भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) से संबंधित प्रारंभिक आंकड़े, विवरण । और ।। में प्रस्तुत किए गए हैं। 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की मुख्य विशेषताएं भारत के चालू खाते के शेष में 2023-24 की तीसरी तिमाही में 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) का घाटा दर्ज किया गया, जो कि 2023-24 की दूसरी तिमाही के 11.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) और एक वर्ष पहले [अर्थात, 2022-23 की तीसरी तिमाही] के 16.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2.0 प्रतिशत) से कम है।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है:
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर अक्तूबर-दिसंबर 2023 के भुगतान संतुलन (बीओपी) के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के आधार पर, अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत सारणी 1 में दिए गए हैं:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा मथुरा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 असम 500 500 7.46 07 2 छत्तीसगढ़ 1000 1000 7.47 08 1000 1000 7.47 09 1000 1000 7.47 10
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 19, 2024