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15 जनवरी 2024 दिनांक 13 जनवरी 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 -
(राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,17,222.87 6.73 0.01-7.25 I. मांग मुद्रा 11,190.51 6.78 5.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,69,718.70 6.72 6.25-6.77 III. बाज़ार रेपो 1,36,283.66 6.75 0.01-6.87 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 30.00 7.25 7.25-7.25 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 2,069.73 6.74 5.80-6.85
केंद्र सरकार ने डॉ. माइकल देबब्रत पात्र को 15 जनवरी 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1673
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा “श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने हेतु आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है; बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)(ए), 22 (3)(बी), 22 (3)(सी), 22 (3)(डी) और 22 (3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है;
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा “दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने हेतु आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है; बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)(ए), 22 (3)(बी), 22 (3)(सी), 22 (3)(डी) और 22 (3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है;
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध', 'भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' और 'भारतीय रिजर्व बैंक (जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹120.47 लाख (एक करोड़ बीस लाख सैंतालीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बैंकों में ग्राहक सेवा’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹29.55 लाख (उनतीस लाख पचपन हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा शक्ति फाइनेंस लिमिटेड, कोयंबटूर, तमिलनाडु (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹19,200 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ संघ शासित प्रदेश जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 450 - 7 प्रतिफल 1000 - 14 प्रतिफल 1000 - 20 प्रतिफल
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 6 जनवरी 29 दिसंबर 5 जनवरी सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 17380 2579 21139 18560 3759 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।
नीलामी का परिणाम 7.37% जीएस 2028 7.18% जीएस 2033 7.30% जीएस 2053 I. अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹16000 करोड़ ₹10000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹16000 करोड़ ₹10000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 96 192 367 (ii) राशि ₹ 16158 करोड़ ₹ 33079.010 करोड़ ₹ 34739.750 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 101.21 100.01 98.69 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0629%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1773%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.4093%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 48 109 123
7.37% जीएस 2028 7.18% जीएस 2033 7.30% जीएस 2053 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 101.21/ 7.0629% 100.01/ 7.1773% 98.69/ 7.4093% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹7,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य
अवधि 13-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 3,92,484 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,75,010 कट ऑफ दर (%) 6.71 भारित औसत दर (%) 6.72 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 65.40 अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1661
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 12 जनवरी 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 507,301.37 6.77 0.01-7.90 I. मांग मुद्रा 12,299.45 6.76 5.00-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 361,198.30 6.76 6.75-6.92 III. बाज़ार रेपो 133,673.62 6.80 0.01-6.88 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 130.00 7.75 7.25-7.90
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिसंबर 2023 माह के लिए स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1658
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 12 जनवरी 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,75,000 13 पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:00 25 जनवरी 2024 (गुरुवार)
रिज़र्व बैंक ने 10 जनवरी 2024 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों (अर्थात्, मुख्य अनुपालन अधिकारियों , मुख्य जोखिम अधिकारियों और आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुखों) के लिए मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय 'आघात-सहनीय वित्तीय प्रणाली- प्रभावी आश्वासन कार्यों की भूमिका' था। यह मई 2023 में गवर्नर द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों के लिए 'बैंकों में सुशासन – धारणीय संवृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देना' विषय पर सम्मेलन के साथ शुरू की गई पर्यवेक्षी गतिविधियों की शृंखला का हिस्सा है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 19, 2024