अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु ‘पूर्ण पहुंचनीय मार्ग’ – अतिरिक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु ‘पूर्ण पहुंचनीय मार्ग’ – अतिरिक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों
भा.रि.बैंक/2022-23/86 जुलाई 07, 2022 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में सभी प्रतिभागी महोदया / महोदय, अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु ‘पूर्ण पहुंचनीय मार्ग’ – अतिरिक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों कृपया “विदेशी मुद्रा प्रवाह के उदारीकरण” पर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06 जुलाई 2022 के पैराग्राफ 3 - अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु पूर्ण पहुंचनीय मार्ग के तहत अतिरिक्त ’विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों’ के समावेशन का संदर्भ ग्रहण करें। 2. संघ बजट 2020-21 में की गई घोषणा कि केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ विनिर्दिष्ट श्रेणियाँ जो कि घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं, बिना किन्हीं प्रतिबंधों के अनिवासी निवेशकों के लिए खोली जाएंगी, इसके अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक ने A.P. (DIR Series) Circular No. 25 दिनांक 30 मार्च 2020 के माध्यम से पूर्ण पहुंचनीय मार्ग की शुरुआत की थी। बैंक द्वारा परिपत्र FMRD.FMSD.No.25/14.01.006/2019-20 दिनांक 30 मार्च 2020 के माध्यम से ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों को अधिसूचित किया गया जो कि पूर्ण पहुंचनीय मार्ग के तहत निवेश हेतु पात्र हैं। 3. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित टेबल में सूचीबद्ध दो प्रतिभूतियों, व इसके साथ 7 वर्ष व 14 वर्ष अवधि की सभी नई जारी होने वाली सरकारी प्रतिभूतियों को पूर्ण पहुंचनीय मार्ग के तहत ‘विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों’ के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, ये प्रतिभूतियाँ, अब से, पूर्ण पहुंचनीय मार्ग के तहत निवेश हेतु पात्र हैं।
4. इस परिपत्र में उल्लिखित निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय IIID के खंड 45W के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित, अनुमतियों/अनुमोदनों, यदि कोई हो, के पूर्वाग्रह के बिना है। 5. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। भवदीया, (डिम्पल भांडिया) |