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शाखा प्राधिकरणनीति – टियर 1 केंद्रों में प्रशासनिक/नियंत्रण कार्यालयों का खोला जाना

आरबीआई/2012-13/299
बैंपविवि. सं. बीएपीडी. बीसी. 60/22.01.001/2012-13

20 नवंबर 2012
29 कार्तिक 1934 (शक)

सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया

शाखा प्राधिकरणनीति – टियर 1 केंद्रों में प्रशासनिक/
नियंत्रण कार्यालयों का खोला जाना

कृपया 30 अक्‍तूबर 2012 को घोषित वार्षिक मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा का पैरा 104 और 105 (उद्धरण संलग्‍न) देखें जिसमें (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) अनुसूचित वाणिज्‍य बैंकों को रिपोर्ट करते रहने की शर्त पर टियर 1 केंद्रों में पूरी तरह से प्रशासनिक और नियंत्रण कार्य करने वाले कार्यालय खोलने की अनुमति देने का प्रस्‍ताव किया गया है।

2. दिनांक 1 दिसंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 65/22.01.001/2009-10 द्वारा टियर 3 से टियर 6 केंद्रों और सिक्किम और पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के ग्रामीण, अर्ध शहरी तथा शहरी केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को दी गई आम अनुमति के बाद दिनांक 27 जनवरी 2011 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 78/22.01.001/2010-11 द्वारा ऐसे केंद्रों में प्रशासनिक कार्यालय तथा केंद्रीय प्रसंस्‍करण केंद्र (सीपीसी)/सेवा शाखाएं खोलने की आम अनुमति देशी अनुसूचित वाणिज्‍य बैंकों को भी प्रदान की गई थी l इस आम अनुमति को दिनांक 29 नवंबर 2011 के परिपत्र बैंपविवि सं. बीएल. बीसी. 60/22.01.001/2011-12 के द्वारा टियर 2 केंद्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार 50,000/- से 99,999 तक की आबादी वाले केन्‍द्र) शाखाएं, प्रशासनिक कार्यालय तथा केंद्रीय प्रसंस्‍करण केंद्र (सीपीसी) /सेवा शाखाएं खोलने पर भी लागू किया गया l

3. बैंकों की परिचालनात्‍मक स्‍वतंत्रता में और वृद्धि करने के उद्देश्‍य से देशी अनुसूचित वाणिज्‍य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रिपोर्टिंग की शर्त पर प्रत्‍येक मामले में पूर्वानुमति प्राप्‍त करने की जरूरत के बिना टियर 1 केंद्रों में पूर्णतया प्रशासकीय तथा नियंत्रण संबंधी कार्यों के निष्‍पादन करने वाले कार्यालय (क्षेत्रीय कार्यालय/आंचलिक कार्यालय) खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया हैl

4. तथापि, यह आम अनुमति संबंधित बैंक के संबंध में विनियामक/पर्यवेक्षक की निश्चितन्‍तता की शर्त के अधीन होगी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास मामला-दर-मामला आधार पर, सभी संबंधित पहलुओं को ध्‍यान में रखते हुए, इस आम अनुमति को वापस लेने का विकल्‍प होगा l

5. देशी अनुसूचित वाणिज्‍य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा टियर 1 केंद्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार 100,000 या उससे अधिक जनसंख्‍या वाले केन्‍द्र) केंद्रीय प्रसंस्‍करण केंद्रों (सीपीसी)/ सेवा शाखाओं समेत शाखाओं को खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की अपेक्षा बनी रहेगीl

6. आम अनुमति के अंतर्गत बैंकों द्वारा खोले गए प्रशासकीय कार्यालयों के ब्‍योरे शाखा प्राधिकरण पर दिनांक 02 जुलाई 2012 के मास्‍टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 26/22.01.001/2012-13 के पैरा 23 में वर्णित मौजूदा रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए जाने चाहिएl

7. अन्‍य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

(सुधा दामोदर)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : 1


मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा

टियर 1 केंद्रों में प्रशासकीय/नियंत्रक कार्यालयों का खोलाजाना

104. वर्तमान में घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को टियर 2 से टियर 6 केंद्रों (2001 की जनगणना के अनुसार 99,999 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्र) में और पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केंद्रों में क्षेत्रीय कार्यालय और आंचलिक कार्यालय और शाखाएं खोलने की अनुमति रिज़र्व बैंक की इज़ाजत के बगैर परंतु रिपोर्टिंग के तहत है। बैंकों की परिचालनीय स्वतंत्रता (ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी) को और बढ़ाने के लिए, प्रस्ताव है कि:

  • टियर 1 केंद्रों में घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को ऐसे कार्यालय खोलने की अनुमति, रिपोर्टिंग की शर्त के साथ, दी जाए जो विशुद्ध रूप से प्रशासकीय एवं नियंत्रक कार्य (क्षेत्रीय कार्यालय और आंचलिक कार्यालय) करते हैं।

105. इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं ।

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