विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) की वापसी खरीद / पूर्व भुगतान - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) की वापसी खरीद / पूर्व भुगतान
भारिबैंक/2009-10/367 29 मार्च 2010 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदय/महोदया विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) की वापसी खरीद / पूर्व भुगतान प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।) बैंकों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर 8 दिसंबर 2008 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.39 और 28 अप्रैल 2009 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.65 की ओर आकर्षित करते हैं । 13 मार्च 2009 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.58 के अनुसार, भारतीय कंपनियों को स्व-चालित मार्ग तथा अनुमोदन मार्ग के तहत 31 दिसंबर 2009 तक अपने विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की वापसी खरीद के लिए अनुमति दी गई थी । उक्त योजना 1 जनवरी 2010 से समाप्त कर दी गई थी। 2. विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के जारीकर्ताओं द्वारा किये गये अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि अनुमोदन मार्ग के तहत, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड की वापसी खरीद के लिए 30 जून 2010 तक प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया जाए बशर्ते जारीकर्ता 8 दिसंबर 2008 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.39 और 28 अप्रैल 2009 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.65 में दर्शाये गये अनुसार, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड की वापसी - खरीद/पूर्व भुगतान संबंधी सभी शर्ते पूर्ण करते हों । तदनुसार, शर्ते पूर्ण करनेवाले अभ्यावेदन, समर्थक कागजातों के साथ पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक के जरिये प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्य उधार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, 11वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-400001 को प्रस्तुत किये जाएं । 3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को और संबंधित ग्राहकों को अवगत कराएं । 4. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं। भवदीय (सलीम गंगाधरन) |