विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) की वापसी खरीद/ पूर्व भुगतान - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) की वापसी खरीद/ पूर्व भुगतान
भारिबैंक/2010-11/158 09 अगस्त 2010 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक महोदय/महोदया विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) की वापसी खरीद/ पूर्व भुगतान प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों का ध्यान 29 मार्च 2010 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार भारतीय कंपनियों को अनुमोदन मार्ग के तहत 30 जून 2010 तक अपने विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की वापसी खरीद के लिए अनुमति दी गई थी, बशर्ते जारीकर्ता, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड की वापसी खरीद/ पूर्व भुगतान के सभी शर्तों का अनुपालन करते हों। 2. उपर्युक्त नीति की समीक्षा करने पर तथा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के जारीकर्ताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अनुमोदन मार्ग के तहत विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की वापसी खरीद के लिए 30 जून 2011 तक आवेदन स्वीकार किये जाए बशर्ते कि जारीकर्ता, 8 दिसंबर 2008 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.39 और 28 अप्रैल 2009 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.65 में उल्लेख किये अनुसार, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड की वापसी - खरीद/पूर्व भुगतान संबंधी सभी शर्तों का अनुपालन करते हों । तदनुसार, शर्तें पूर्ण करनेवाले आवेदन, समर्थक कागजातों के साथ पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक के जरिये प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्य उधार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, 11वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-400001 को प्रस्तुत किये जाएं । 3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं । 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं। भवदीय (सलीम गंगाधरन) |