निर्यात के लिए प्राप्त अग्रिम के उपयोग में विलंब - आरबीआई - Reserve Bank of India
निर्यात के लिए प्राप्त अग्रिम के उपयोग में विलंब
भारिबैंक/2014-15/461 9 फरवरी 2015 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, निर्यात के लिए प्राप्त अग्रिम के उपयोग में विलंब प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 23/आरबी-2000 द्वारा अधिसूचित, समय-समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के विनियम 16 के उप-विनियम (1) के साथ पठित 20 मई 2013 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.105, 11 जून 2013 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.108, 20 नवंबर 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.37 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार भारत से बाहर के क्रेता से निर्यात हेतु प्राप्त अग्रिम (ब्याज सहित अथवा ब्याज रहित) के संबंध में निर्यातक अग्रिम की प्राप्ति की तारीख से विनिर्दिष्ट अवधि में माल का पोत लदान सुनिश्चित करने के दायित्व के अधीन होगा। 2. इस संबंध में यह देखा गया है कि निर्यात के लिए प्राप्त अग्रिमों से किए जाने वाले ऐसे निर्यातों (माल के निर्यात के मामले में पोतलदान) के बाबत निर्यातकों के गैर-निष्पादन के कारण विनिर्दिष्ट अवधि के बाद भी बकाया रहने वाले मामलों की संख्या एवं राशि में काफी वृद्धि हुई है, अस्तु प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे संबंधित निर्यातकों से इस मसले पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई करें ताकि निर्यात निष्पादन विनिर्दिष्ट अवधि में पूरे हों। 3. इसे दोहराया जाता है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक समुचित सावधानी बरतें एवं केवायसी तथा एएमएल के अनुपालन को सुनिश्चित करें ताकि केवल सद्भावी (बोनाफाइड) निर्यात अग्रिमों का ही प्रवाह भारत में हो। संदिग्ध मामलों के साथ ही साथ चिरकालिक चूककर्ताओं के मामलों में अग्रिम कार्रवाई के लिए उन्हें प्रवर्तन निदेशालय को संदर्भित किया जा सकता है। ऐसे मामलों के संबंध में तिमाही विवरण (अनुबंधानुसार) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 21 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाएं। 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं। भवदीय, (सी. डी. श्रीनिवासन) अतिदेय (Overdue) निर्यात अग्रिमों के ब्योरे दर्शाने वाला तिमाही विवरण बैंक का नाम और पता :
|