2. इस संबंध में, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के उद्देश्य से खोले गए पात्र लाभार्थियों के मौजूदा या नए खातों को मास्टर निदेश – अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (29 मई 2019 को अद्यतन) के खंड 16 में सूचीबद्ध प्रावधानों तथा धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियमों के मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप ही नए बैंक खातें खोलें तथा आधार संख्या से जोड़ें।