प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना - बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ना - स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना - बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ना - स्पष्टीकरण
भारिबैं/2015-16/289 14 जनवरी 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रिय महोदय / महोदया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना - कृपया लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष जमा द्वारा सामाजिक कल्याण के लाभों के अंतरण में सुविधा के लिए आधार के उपयोग के बारे में दिनांक 09 जुलाई 2013 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.01.001/2013-14 तथा उक्त विषय पर निम्नलिखित परिपत्र देखें:- ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 75/02.01.001/2012-13 दिनांक 10 मई 2013 2. इस संदर्भ में, आधार कार्ड के उपयोग पर माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त 2015 तथा 15 अक्तूबर 2015 (ड्ब्ल्यू.पी. (सी) सं. 2012 का 494) के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि आधार कार्ड का उपयोग तथा बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ना पूर्णतः स्वैच्छिक है तथा यह अनिवार्य नहीं है। भवदीय, (ए. उद्गाता) |