व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा में वृद्धि और वाणिज्यिक भूसंपदा (रियल एस्टेट) - आवासीय आवास (सीआरई-आरएच) क्षेत्र के लिए ऋण - आरबीआई - Reserve Bank of India
व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा में वृद्धि और वाणिज्यिक भूसंपदा (रियल एस्टेट) - आवासीय आवास (सीआरई-आरएच) क्षेत्र के लिए ऋण
आरबीआई/2022-23/67 08 जून 2022 सभी राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) महोदया / महोदय व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा में वृद्धि और वाणिज्यिक भूसंपदा (रियल एस्टेट) - आवासीय आवास (सीआरई-आरएच) क्षेत्र के लिए ऋण कृपया उक्त विषय पर दिनांक 13 अगस्त 2009 के परिपत्र आरपीसीडी.केका.आरसीबीडी.बीसी.सं.15/03.03.01/2009-10, दिनांक 25 मई 2009 के परिपत्र आरपीसीडी.केंका.आरएफ.बीसी.सं.109/07.38.01/2008-09 और दिनांक 20 जनवरी 2011 के परिपत्र आरपीसीडी.केका.आरसीबीडी.बीसी.सं.48/03.03.01/2010-11 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य (पैरा 1 एवं 2 - उद्धरण संलग्न) में घोषित किए गए अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा किसी व्यक्तिगत उधारकर्ता को स्वीकृत व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमाओं को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:
3. इसके अलावा, एसटीसीबी और डीसीसीबी को वाणिज्यिक भूसंपदा (रियल एस्टेट) - आवासीय आवास (सीआरई-आरएच) क्षेत्र (CRE-RH) को उनकी कुल आस्तियों के 5 प्रतिशत की वर्तमान कुल आवास वित्त सीमा के भीतर, वित्त प्रदान करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजन के लिए, सीआरई-आरएच में आवासीय आवास परियोजनाओं (कैप्टिव उपयोग को छोड़कर) के लिए बिल्डरों/डेवलपर्स को ऋण शामिल होंगे। ऐसी परियोजनाओं में आमतौर पर गैर-आवासीय वाणिज्यिक अचल संपत्ति शामिल नहीं होनी चाहिए। हालांकि, कुछ वाणिज्यिक स्थान (जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, आदि) वाली एकीकृत आवास परियोजनाओं को भी सीआरई-आरएच के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि निवासी आवास परियोजना में वाणिज्यिक क्षेत्र परियोजना के कुल फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के 10% से अधिक न हो। सीआरई-आरएच अग्रिमों के लिए 0.75% का मानक आस्ति प्रावधान और 75% का जोखिम भार बनाए रखना होगा। 4. सीआरई-आरएच क्षेत्र को वित्तपोषण से संदर्भित एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए एवं सीआरई-आरएच पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर एक समीक्षा नोट कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए। इस मामले में अन्य सभी मौजूदा अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। उपरोक्त अनुदेश इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी होंगे। भवदीय (मनोरंजन मिश्र) 08 जून, 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य से उद्धरण 1. सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत आवास ऋण - सीमा में वृद्धि वर्तमान दिशानिर्देश व्यक्तिगत आवास ऋण की राशि पर विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करते हैं जो प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी), और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी - राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों) द्वारा उनके ग्राहकों को प्रदान की जा सकती हैं। इन सीमाओं को पिछली बार यूसीबी के लिए वर्ष 2011 में और आरसीबी के लिए वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था। पिछली बार सीमा को संशोधित करने के बाद से आवास की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत आवास ऋण पर मौजूदा सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, टियर I/ टियर II शहरी सहकारी बैंकों की सीमा क्रमश: ₹30 लाख/₹70 लाख से ₹60 लाख/₹140 लाख तक संशोधित मानी जाएगी। आरसीबी के संबंध में, निर्धारित निवल मालियत ₹100 करोड़ से कम वाले आरसीबी के लिए सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दी जाएगी; और अन्य आरसीबी के लिए यह ₹30 लाख से बढ़ाकर ₹75 लाख तक की जाएगी। विस्तृत परिपत्र अलग से जारी किया जाएगा। 2. ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) को वाणिज्यिक भूसंपदा - आवासीय आवास (सीआरई-आरएच) क्षेत्र को उधार देने की अनुमति देना वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को वाणिज्यिक भूसंपदा क्षेत्र को ऋण देने से प्रतिबंधित किया गया है। किफायती आवास की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और आवास क्षेत्र को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में उनकी क्षमता को पहचानने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि एसटीसीबी और डीसीसीबी को उनकी कुल आस्तियों के 5 प्रतिशत की वर्तमान कुल आवास वित्त सीमा के भीतर, वाणिज्यिक भूसंपदा - आवासीय आवास (सीआरई-आरएच) को वित्त प्रदान करने की अनुमति दी जाए। विस्तृत परिपत्र अलग से जारी किया जाएगा। |