विदेशी संस्थाओं/कंपनियों द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय (LO)/ शाखा कार्यालय(BO)/परियोजना कार्यालय(PO) की स्थापना – रिपोर्टिंग आवश्यकता - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संस्थाओं/कंपनियों द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय (LO)/ शाखा कार्यालय(BO)/परियोजना कार्यालय(PO) की स्थापना – रिपोर्टिंग आवश्यकता
भारिबैंक/2012-13/222 25 सितंबर 2012 सभी श्रेणी । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, विदेशी संस्थाओं/कंपनियों द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय (LO)/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों का ध्यान वार्षिक कार्यकलाप रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के संबंध में 30 दिसंबर 2009 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.24 के पैरा 5 (i) के साथ पठित 9 अगस्त 2010 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.6 की ओर आकर्षित किया जाता है। उनका ध्यान इस विषय में 17 मई 2005 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 44 में विनिर्दिष्ट परियोजना कार्यालय के संबंध में रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की ओर भी आकर्षित किया जाता है। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय/परियोजना कार्यालय स्थापित करने वाली सभी नयी संस्थाओं (कंपनियों) को उल्लिखित परिपत्रों के अनुसार विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग के अतिरिक्त निम्नलिखित को भी प्रस्तुत करना होगा : i) संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय/परियोजना कार्यालय के कार्यरत (कार्यान्वित) होने की तारीख से पाँच कार्य दिवसों के भीतर संबंधित राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक (DGP) को संलग्नक के अनुसार वांछित जानकारी निहित होने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है; यदि ऐसी विदेशी कंपनी (एंटिटी) के एक से अधिक कार्यालय हों तो ऐसे मामलों में भारत में जिस-जिस राज्य में कार्यालय स्थित हों उन राज्यों के संबंधित पुलिस महानिदेशकों (DGP) को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। ii) संलग्नक के अनुसार रिपोर्ट की एक प्रति भी संबंधित पुलिस महानिदेशक (DGP) के पास वार्षिक आधार पर फाइल की जाए तथा उसके साथ संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय/परियोजना कार्यालय, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित वार्षिक कार्यकलाप रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति भी संलग्न की जाए। iii) संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय/परियोजना कार्यालय द्वारा उल्लेखानुसार इस प्रकार फाइल की गयी रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित प्राधिकृत व्यापारी के पास भी फाइल की जाएगी । 3. मौजूदा संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय/परियोजना कार्यालय अब से वार्षिक कार्यकलाप रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट की प्रति के साथ संलग्नक के अनुसार जानकारी संबंधित राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को रिपोर्ट करेंगे तथा उसकी एक प्रति संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास भी फाइल की जाएगी । 4. ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करायें । 5. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं । भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |