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होल्डिंग कंपनियों/कोर निवेश कंपनियों द्वारा एसपीवी (special purpose vehicle) में प्रोजेक्ट में इस्तेमाल के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेना

भारिबैंक/2013-14/397
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 78

3 दिसंबर 2013

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक

महेदया/महोदय

होल्डिंग कंपनियों/कोर निवेश कंपनियों द्वारा एसपीवी (special purpose
vehicle) में प्रोजेक्ट में इस्तेमाल के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान, बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित, समय-समय पर यथा संशोधित, 1 अगस्त 2005 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 5 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हेतु संसाधनों के प्रवाह को मजबूती प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक के विनियामक फ्रेमवर्क में आने वाली होल्डिंग कंपनियों/कोर निवेश कंपनियों को एसपीवी में प्रोजेक्ट में इस्तेमाल के लिए स्वचालित मार्ग/अनुमोदन मार्ग, जैसा भी मामला हो, के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत प्रदान की जाए:

  1. एसपीवी की कारोबारी गतिविधि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की होनी चाहिए जहां 'इंफ्रास्ट्रक्चर' शब्द की परिभाषा वही है जो वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों में है;

  2. प्रोजेक्ट लागू करने के लिए विशेष रूप से स्थापित एसपीवी द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लागू किया जाना चाहिए;

  3. बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि नए पूंजी व्यय (capex) अथवा कैपेक्स के लिए घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए वर्तमान रुपया ऋणों (अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत) के पुनर्वित्तीयन संबंधी वर्तमान मानकों के अनुसार उपयोग की जानी चाहिए;

  4. एसपीवी के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार एसपीवी के कमर्शियल आपरेशन्स शुरू होने की तारीख से 3 वर्षों हेतु लिए जा सकते हैं;

  5. एसपीवी इस आशय का एक वचनपत्र दे कि बाह्य वाणिज्यिक उधार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त नए पूंजी व्यय के उस अंश के लिए निधीयन के किसी अन्य प्रकार यथा ट्रेड क्रेडिट (यदि कैपिटल गुड्स के आयात हेतु हो), आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा;

  6. बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि को पार्क करने संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि उसके अनुमत अंतिम उपयोग हेतु इस्तेमाल होने तक एक अलग एस्क्रो खाते में रखी जाए और अनुमत अंतिम उपयोग हेतु प्राधिकृत व्यापारी (एडी) द्वारा ऐसी आगम राशि की सख्त निगरानी की जानी चाहिए;

  7. रिज़र्व बैंक के विनियामक फ्रेमवर्क में कोर निवेश कंपनियों के रूप में आने वाली होल्डिंग कंपनियों के मामले में एसपीवी में प्रोजेक्ट के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने हेतु निम्नवत अतिरिक्त शर्तें लागू होंगी:

ए) लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार कोर निवेश कंपनियों के लिए विनिर्दिष्ट लीवरेज की उच्चतम सीमा में होने चाहिए अर्थात बाह्य वाणिज्यिक उधार सहित उनकी बाहरी देयताएं उनके अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख को उनकी समायोजित निवल मालियत के 2.5 गुने से अधिक नहीं हो सकती हैं; और

बी) रु.100 करोड़ से कम की परिसंपत्तियों वाली कोर निवेश कंपनियों के मामले में उनके द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार पूरी तरह से हेज किए हुए होने चाहिए।

3. बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों में किए गए उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिदेर्शों के सभी अन्य पहलू [23 सितंबर 2011 और 20 अप्रैल 2012 के क्रमश: ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 25 और 111 में अंतर्विष्ट उपबंधों सहित इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों द्वारा (अनुमोदन मार्ग के तहत) लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार की अधिकतम 25 प्रतिशत (पॉवर सेक्टर के लिए 40%) राशि ही घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए रुपया ऋणों के पुनर्वित्तीयन हेतु उपयोग में लायी जा सकेगी] अपरिवर्तित बने रहेंगे।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत करायें।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं ।

भवदीय

(सी.डी.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

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