होल्डिंग कंपनियों/कोर निवेश कंपनियों द्वारा एसपीवी (special purpose vehicle) में प्रोजेक्ट में इस्तेमाल के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेना
भारिबैंक/2013-14/397 3 दिसंबर 2013 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महेदया/महोदय होल्डिंग कंपनियों/कोर निवेश कंपनियों द्वारा एसपीवी (special purpose प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान, बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित, समय-समय पर यथा संशोधित, 1 अगस्त 2005 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 5 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हेतु संसाधनों के प्रवाह को मजबूती प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक के विनियामक फ्रेमवर्क में आने वाली होल्डिंग कंपनियों/कोर निवेश कंपनियों को एसपीवी में प्रोजेक्ट में इस्तेमाल के लिए स्वचालित मार्ग/अनुमोदन मार्ग, जैसा भी मामला हो, के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत प्रदान की जाए:
3. बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों में किए गए उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिदेर्शों के सभी अन्य पहलू [23 सितंबर 2011 और 20 अप्रैल 2012 के क्रमश: ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 25 और 111 में अंतर्विष्ट उपबंधों सहित इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों द्वारा (अनुमोदन मार्ग के तहत) लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार की अधिकतम 25 प्रतिशत (पॉवर सेक्टर के लिए 40%) राशि ही घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए रुपया ऋणों के पुनर्वित्तीयन हेतु उपयोग में लायी जा सकेगी] अपरिवर्तित बने रहेंगे। 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत करायें। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं । भवदीय (सी.डी.श्रीनिवासन) |
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