2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि सिविल एविएशन क्षेत्र के लिए कार्यशीलपूंजी हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) लेने संबंधी यह योजना 31 मार्च 2016 तक जारी रहे।
3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं ।
4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं ।
भवदीय,
(बी. पी. कानूनगो) प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
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