वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता - आरबीआई - Reserve Bank of India
वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता
आरबीआई/2012-13/172 22 अगस्त 2012 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - कृपया वर्ष 2012-13 के लिए दिनांक 17 अप्रैल 2012 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य का पैरा 88 और 89 देखें । 2. दिसंबर 2005 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे ‘शून्य’ अथवा अत्यंत न्यूनतम शेष और प्रभार वाला एक बुनियादी बैंकिंग ‘नो फ्रिल्स’ खाता उपलब्ध कराएं, जिससे ऐसे खाते आबादी के बृहद् भाग के लिए सुलभ हो सकें। ‘नो फ्रिल्स’ खातों के नाम से जुड़ी गलत अवधारणा को दूर करने के लिए एवं संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में अधिक समरूप रीति से बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुनियादी ‘नो फ्रिल्स’ खाता खोलने से सम्बन्धित दिशानिर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, वित्तीय समावेशन पर दिनांक 27 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि. केका. सं. आरआरबी. बीसी. 58/03.05.33(एफ)/ 2005-06 और 13 दिसंबर 2005 के ग्राआऋवि. आरएफ. बीसी. 54/07.38.01/2005-06 में निहित अनुदेशों के अधिक्रमण में बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंक एक "बुनियादी बचत बैंक जमा खाता" खोलने का प्रस्ताव दें जिसमें उनके सभी ग्राहकों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम सामान्य सुविधाएं दी जाएंगी:
3. उक्त सुविधाएं बिना किसी प्रभार के उपलब्ध कराई जाएंगी । साथ ही, ‘बुनियादी बचत बैंक जमा खाता’ का परिचालन न होने पर या अपरिचालित खाते को सक्रिय करने के लिए किसी प्रकार का प्रभार नहीं लगाया जाएगा। 4. बैंक तर्कसंगत एवं पारदर्शी आधार पर निर्धारित बुनियादी न्यूनतम सेवाओं से परे अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए कीमतें तय करने वाली संरचना सहित अन्य अपेक्षाएं विकसित करने तथा उन्हें भेदभाव रहित आधार पर लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 5. ‘बुनियादी बचत बैंक जमा खाता’ बैंक खाते खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (एएमएल) पर समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अधीन होगा। यदि ऐसा खाता सरलीकृत केवाईसी मानकों के आधार पर खोला जाता है, तो इस खाते को ‘छोटा खाता’ भी माना जाएगा एवं उस पर 'छोटा खाता' खोलने संबंधी दिनांक 8 अगस्त 2011 के ग्राआऋवि.केका. आरआरबी. एएमएल. बीसी. सं. 15/03.05.33(ए)/2011-12 तथा 26 अप्रैल 2011 के ग्राआऋवि. केका. आरसीबी. एएमएल. बीसी.सं. 63/07.40.00/2010-11 तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए मानदंड - यूआइडीएआइ के पत्र जिसमें नाम,पता तथा आधार नंबर के ब्यौरे शामिल थे संबंधी दिनांक 13 अक्तूबर 2011 के ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. एएमएल. बीसी.सं. 21/ 03.05.33(इ)/ 2011-12 तथा दिनांक 17 अक्तूबर 2011 के ग्राआऋवि. केका. आरसीबी. एएमएल. बीसी. सं. 23/07.40.00/2011-12 में दी गई ऐसे खातों के लिए निर्धारित शर्तें लागू होंगी। 6. ‘बुनियादी बचत बैंक जमा खाता’ के धारक उसी बैंक में कोई अन्य बचत बैंक जमा खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि उस बैंक में किसी ग्राहक का कोई दूसरा बचत बैंक जमा खाता पहले से मौजूद है, तो ‘बुनियादी बचत बैंक जमा खाता’ खोलने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसे बंद करना होगा। 7. ऊपर पैरा 2 में निहित अनुदेशों के अनुसार मौजूदा बुनियादी बैंकिंग ‘नो फ्रिल्स’ खातों को ‘बुनियादी बचत बैंक जमा खातों’ में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। भवदीय (सी. डी. श्रीनिवासन) |