वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) - आरबीआई - Reserve Bank of India
वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)
आरबीआई/2019-20/31 2 अगस्त 2019 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 अगस्त 2012 का परिपत्र शबैवि़.बीपीडी परि.सं. 5/13.01.000/2012-13 और 22 अगस्त 2012 का परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.बीसी. सं.24/07.38.01/2012-13 देखें। 2. बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाते को ऐसे बचत खाते के रूप में तैयार किया गया था, जिसके द्वारा खाताधारकों को कतिपय न्यूनतम सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। बेहतर ग्राहक सेवा के हित में, खाते से जुड़ी सुविधाओं में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। अब बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे बीएसबीडी खाते में न्यूनतम शेषराशि की आवश्यकता के बिना, निम्नलिखित न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करें।
बुनियादी बचत बैंक जमा खाता(बीएसबीडीए) को सभी के लिए उपलब्ध एक सामान्य बैंकिंग सेवा मानी जाए। 3. बैंक उपर्युक्त न्यूनतम सुविधाओं के अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें चेक बुक जारी करना शामिल है, जो, प्रकटीकरण के अधीन, मूल्य आधारित (भेदभाव रहित तरीके से) हो सकती/ नहीं हो सकती है। ऐसी अतिरिक्त सेवाओं का लाभ लेना ग्राहकों के विकल्प पर आधारित होगा। तथापि बैंक ऐसी अतिरिक्त सेवाओं का प्रस्ताव करने पर भी ग्राहक से न्यूनतम शेष राशि की अपेक्षा नहीं रखेंगे। जब तक निर्धारित न्यूनतम सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं, इस खाते में अतिरिक्त सेवाएं देने पर भी इसे गैर-बीएसबीडीए खाता नहीं माना जाएगा। 4. बीएसबीडी खाते के धारक उसी बैंक में कोई अन्य बचत बैंक जमा खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि उस बैंक में किसी ग्राहक का कोई दूसरा बचत बैंक जमा खाता मौजूद है, तो बीएसबीडी खाता खोलने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसे बंद करना होगा। इसके अलावा, बीएसबीडी खाता खोलने से पहले, बैंक को ग्राहक से एक घोषणा लेनी होगी कि उसका किसी अन्य बैंक में बीएसबीडी खाता नहीं है। 5. बीएसबीडी खाता, दिनांक 25 फरवरी 2016 के बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 के तहत जारी मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथासंशोधित) में दिए गए बैंक खाते खोलने के लिए केवाईसी/एएमएल संबंधी आरबीआई के अनुदेशों के अधीन होगा। 6. सामान्य बचत बैंक खाते के लिए अपने बैंक /अन्य बैंक के एटीएम पर उपलब्ध नि:शुल्क लेनदेन से संबधित दिनांक 14 अगस्त 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.केंका.पीडी.सं 316/02.10.002/2014-2015 और दिनांक 10 अक्टूबर 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.केंका.पीडी.सं.659/02.10.002/2014-2015 के तहत जारी अनुदेश बीएसबीडी खातों पर लागू नहीं हैं। बीएसबीडी खाताधारकों के लिए उपलब्ध न्यूनतम निःशुल्क आहरण सभी एटीएम (अपने बैंक/ अन्य बैंक के एटीएम) पर की जा सकती है। 7. यह परिपत्र पूर्व के अनुदेशों, जो “वित्तीय समावेशन- बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच- बुनियादी बचत बैंक जमा खाता” विषय पर 17 अगस्त 2012 के परिपत्र शबैवि़.बीपीडी परि.सं.5/13.01.000/2012-13 और 22 अगस्त 2012 के परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.24/07.38.01/2012-13 और “वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न” विषय पर जारी 31 अक्तूबर 2013 के परिपत्र शबैंवि. बीपीडी(पीसीबी) परि.सं. 35/13.01.000/2013-14 और 17 सितंबर 2013 के परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं. 36/07.51.018/2013-14 द्वारा जारी किए गए थे, को अधिक्रमित करता है। 8. ये सभी अनुदेश 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे। बैंकों को इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति / परिचालनगत दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार करने के लिए सूचित किया जाता है। भवदीय (नीरज निगम) |