सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश
भारिबैं/2024-25/88 07 नवंबर, 2024 सेवा में सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश कृपया अक्टूबर 2024 - मार्च 2025 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु कैलेंडर दिनांक 26 सितंबर, 2024 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के लिए संप्रभु हरित बॉन्ड हेतु जारी कैलेंडर को अधिसूचित किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2020 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 25, के माध्यम से शुरू किए गए पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) पर भी ध्यान दें, जिसमें अनिवासी निवेशकों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियां घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध होने के अलावा बिना किसी अन्य प्रतिबंध के पूर्णतः खोली गई थी। 2. सरकारी प्रतिभूतियां जो एफएआर (‘निर्दिष्ट प्रतिभूतियां’) के तहत निवेश के लिए पात्र थीं, उन्हें बैंक द्वारा निम्नलिखित परिपत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया गया: क) एफएमआरडी.एफएमएसडी.सं.25/14.01.006/2019-20 दिनांक 30 मार्च, 2020; 3. अब यह निर्णय लिया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में सरकार द्वारा जारी 10 वर्ष की अवधि के संप्रभु हरित बॉन्ड को एफएआर के तहत 'निर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के रूप में नामित किया जाए। 4. इस परिपत्र में निहित निदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIID की धारा 45W के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमतियों/अनुमोदनों, यदि कोई हों, के प्रति पूर्वाग्रह रहित हैं। 5. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। भवदीया, (डिम्पल भांडिया) |