समुद्रपारीय बाज़ारों में सोने की कीमत जोखिम की हेजिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
समुद्रपारीय बाज़ारों में सोने की कीमत जोखिम की हेजिंग
आरबीआई/2024-25/17 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 01 15 अप्रैल, 2024 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, समुद्रपारीय बाज़ारों में सोने की कीमत जोखिम की हेजिंग
कृपया समुद्रपारीय बाजारों में सोने की कीमत जोखिम की हेजिंग के संबंध में वर्ष 2023-24 के लिए 08 फरवरी, 2024 के द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर घोषित वक्तव्य का पैरा 2 देखें। आपका ध्यान मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग) निदेश, 2022 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है। 2. दिनांक 12 दिसंबर, 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.19 के द्वारा, निवासी संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएँ केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) स्थित एक्सचेंजों पर सोने की कीमत जोखिम में अपने एक्सपोजर का बचाव (हेज) करने की अनुमति प्रदान की गई थी। सोने की कीमत जोखिम में अपने एक्सपोजर का बचाव (हेज) करने के लिए निवासी संस्थाओं को और अधिक लचीलापन प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि निवासी संस्थाओं को आईएफएससी स्थित एक्सचेंजों पर डेरिवेटिवों के साथ-साथ, आईएफएससी में ओटीसी डेरिवेटिवों का उपयोग करते हुए सोने की कीमत जोखिम में अपने एक्सपोजर का बचाव (हेज) करने की अनुमति प्रदान की जाए। यह मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग) निदेश, 2022, समय-समय यथा संशोधित, में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा। 3. ये विनिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग) निदेश, 2022 को तदनुसार अद्यतन किया गया है। 4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 के 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत आवश्यक अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, के प्रति पूर्वाग्रह के बिना हैं। भवदीया,
(डिम्पल भांडिया) मुख्य महाप्रबंधक
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