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आवास क्षेत्र : सीआरई के अंतर्गत नया उप-क्षेत्र  सीआरई (रिहाइशी आवास) और प्रावधान, जोखिम भार तथा एलटीवी अनुपातों को युक्तिसंगत बनाना

आरबीआई/2012-13/538
बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 104/08.12.015/2012-13

21 जून 2013

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

आवास क्षेत्र : सीआरई के अंतर्गत नया उप-क्षेत्र  सीआरई (रिहाइशी आवास)
और प्रावधान, जोखिम भार तथा एलटीवी अनुपातों को युक्तिसंगत बनाना

कृपया 3 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य 2013-14 (उद्धरण संलग्‍न) के पैरा 82 को देखें जो 'वाणिज्यिक स्‍थावर संपदा – रिहाइशी आवास ; विवेकपूर्ण मानदंड से संबंधित है जिसमें यह कहा गया था कि सीआरई क्षेत्र  में से ही एक पृथक 'सीआरई-रिहाइशी आवास' का उप-क्षेत्र  बनाया जाएगा।

2. चूंकि समग्र सीआरई क्षेत्र की तुलना में वाणिज्यिक स्‍थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र के अंतर्गत रिहाइशी आवास परियोजनाओं को दिये गये ऋणों में कम जोखिम और उतार-चढ़ाव देखा जाता है, यह निर्णय लिया गया है कि सीआरई क्षेत्र  से वाणिज्यिक स्‍थावर संपदा – रिहाइशी आवास  (सीआरई-आरएच) नामक एक पृथक उप-क्षेत्र बनाया जाए। सीआरई-आरएच में सीआरई सेगमेंट के अंतर्गत रिहाइशी आवास परियोजनाओं के लिए भवन निर्माताओं/डेवलपर्स को दिये गये ऋण (आंतरिक उपभोग के लिए दिए गए ऋण को छोड़कर) शामिल रहेंगे। ऐसी परियोजनाओं में आम तौर पर गैर-रिहाइशी वाणिज्यिक स्‍थावर संपदा नहीं होगी। तथापि, ऐसी एकीकृत आवासीय परियोजनाएं जिनमें कुछ वाणिज्यिक स्‍थान (जैसे शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स, विद्यालय, इत्‍यादि) शामिल हों उन्‍हें भी सीआरई-आरएच के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि रिहाइशी आवासीय परियोजना में वाणिज्यिक स्‍थान परियोजना के कुल फ्लोर स्‍पेस इंडेक्‍स (एफएसआई) के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। यदि मुख्‍यतया रिहाइशी आवास संकुल में वाणिज्यिक क्षेत्र का एफएसआई 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक है, तो परियोजना ऋणों को सीआरई के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए न कि सीआरई-आरएच के रूप में।

3. सीआरई सेगमेंट के लिए लागू 100 प्रतिशत और 1.00 प्रतिशत की तुलना में उक्‍त उल्लिखित सीआरई-आरएच सेगमेंट पर 75 प्रतिशत का न्‍यूनतर जोखिम भार और 0.75 प्रतिशत का न्‍यूनतर मानक आस्ति प्रावधान लागू होगा।

4. 'वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आवास ऋण – एलटीवी अनुपात, जोखिम भार और प्रावधान' पर दिनांक 23 दिसंबर 2010 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 69/08.12.001/2010-11 के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे व्‍यक्तियों को दिये गये आवास ऋणों के लिए ऋणों की राशि के साथ-साथ ऐसे ऋणों के मूल्‍य के प्रति ऋण (एलटीवी) अनुपात के अनुसार प्रावधान करें और जोखिम भार लगाएं। साथ ही, क्रमशः दिनांक 15 नवंबर 2008 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 83/ 21.01.002/2008-09 तथा दिनांक 5 नवंबर 2009 के परिपत्र सं. बीपी. बीसी. 58/ 21.04.048/2009-10 द्वारा सीआरई एक्‍सपोजर के लिए जोखिम भार और प्रावधान अपेक्षा निर्धारित की गयी है। वैयक्तिक आवास ऋणों, सीआरई एक्‍सपोजर और सीआरई-आरएच एक्‍सपोजर के लिए जोखिम भार, प्रावधान और एलटीवी अनुपात पर विवेकपूर्ण मानदंडों को निम्‍नलिखित प्रकार से युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है।

ऋण की श्रेणी

एलटीवी अनुपात (%)

जोखिम भार (%)

मानक आस्ति प्रावधान (%)

A. वैयक्तिक आवास ऋण

 

 

 

(i) 20 लाख रुपए तक

90

50

0.40

(ii) 20 लाख रुपयों से अधिक तथा 75   लाख रुपयों तक


80

50

0.40

(iii) 75 लाख रुपयों से अधिक

75

75

0.40

B. सीआरई-आरएच

लागू नहीं

75

0.75

C. सीआरई

लागू नहीं

100

1.00

टिप्‍पणी 1 – ऋण मंजूरी के सभी नये मामलों में एलटीवी अनुपात  निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किन्‍हीं कारणों से वर्तमान में एलटीवी अनुपात निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक है तो इसे सीमा के भीतर लाने के प्रयास किये जाने चाहिए।
2 – ‘एक्‍सपोजर का वाणिज्यिक स्‍थावर संपदा एक्‍सपोजर के रूप में वर्गीकरण पर दिशानिर्देश’ पर 9 सितंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 42/08.12.015/2009-10 के परिशिष्‍ट 2 के पैरा 2 में इंगित किये गये के अनुसार किसी व्‍यक्ति को तीसरी रिहाइशी इकाई से बैंकों के एक्‍सपोजर को भी सीआरई एक्‍सपोजर माना जाएगा।

5. हम सूचित करते हैं कि  पुनर्रचित आवास ऋणों के लिए 25 प्रतिशत अंक का अतिरिक्‍त जोखिम भार और बैंकों द्वारा लुभावने दरों पर प्रदत्‍त आवास ऋणों के लिए 2 प्रतिशत का उच्‍चतर प्रावधान (दिनांक 23 दिसंबर 2010 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 69/08.12.001/2010-11) से संबंधित मौजूदा अनुदेश लागू रहेंगे।

भवदीय

(चंदन सिन्‍हा)
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

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