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पोत-लदान पूर्व तथा पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना

भारिबै/2018-19/107
बैंविवि.बीसी.डीआईआर.सं.22/04.02.001/2018-19

जनवरी 11, 2019

सभी अनुसूचित वाणिज्‍यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर)
लघु वित्‍त बैंक और
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय/ महोदया,

पोत-लदान पूर्व तथा पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना

कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पोत-लदान पूर्व तथा पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना पर जारी दिनांक 4 दिसंबर 2015 के परिपत्र बैंविवि.डीआईआर.बीसी.नं.62/04.02.001/2015-16, 11 फरवरी 2016 के सबैंविवि.केंका.एससीबी.परि.सं.1/13.05.000/2015-16 और दिनांक 29 नवंबर 2018 के बैंविवि.डीआईआर.बीसी.नं.09/04.02.001/2018-19 में निहित उपर्युक्‍त योजना के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश देखें।

2. इस संबंध में, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पोत-लदान पूर्व और पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना के अंतर्गत, 2 जनवरी 2019 से प्रभावी होकर, व्यापारी निर्यातकों को शामिल किया जाए और उन्हें योजना के अंतर्गत पहचाने गए 416 टैरिफ लाइनों के तहत कवर किए गए उत्पादों के निर्यात के संबंध में ऋण पर 3% दर पर ब्‍याज समतुल्‍यीकरण की अनुमति दी जाए।

भवदीय

(डॉ. एस के कर)
मुख्य महाप्रबंधक

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