निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना- पुनरीक्षित आवेदन पत्र सह घोषणा फार्म - आरबीआई - Reserve Bank of India
निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना- पुनरीक्षित आवेदन पत्र सह घोषणा फार्म
भारिबैंक/2011-12/214 10 अक्तूबर 2011 विदेशी मुद्रा का व्यापार करने वाले सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । (प्रा.व्या.श्रेणी ।) बैंकों का ध्यान 8 मई 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.51 के संलग्नक की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के क्रय के बाबत आवेदन पत्र सह घोषणा फार्म दिया गया है। 2. 16 सितंबर 2011 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.17 तथा 18 के अनुसार निवासी व्यक्तियों द्वारा कतिपय 'शर्तों' के तहत घनिष्ठ रिश्तेदार अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति को रुपए में उपहार/ऋण देने की अनुमति दी गयी है । उनमें से एक शर्त यह है कि निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत प्रति वित्तीय वर्ष उपहार/ऋण देने की समग्र सीमा 200,000 अमरीकी डालर के अंतर्गत होनी चाहिए । तदनुसार, उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत विदेशी मुद्रा के क्रय के लिए पुनरीक्षित आवेदन पत्र सह घोषणा फार्म संलग्न है । 3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने ग्राहकों/घटकों को अवगत कराने का कष्ट करें। 4. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं । भवदीया, (मीना हेमचंद्र) संलग्नक निवासी व्यक्तियों के लिए 200,000 अमरीकी डालर की उदारीकृत विप्रेषण (आवेदक द्वारा भरा जाए) I.आवेदक के ब्योरे ए. नाम----------- II. अपेक्षित विदेशी मुद्रा के ब्योरे 1.राशि (करेंसी का उल्लेख करें)--------------------- III. निधियों के स्रोत IV. लिखत का स्वरूप ड्राफ्ट--------------- V. वित्तीय वर्ष (अप्रैल- मार्च )20..-20.. के दौरान इस योजना के अंतर्गत किए गए विप्रेषण के ब्योरे तारीख:--------- VI. लाभार्थी (पाने वाले) का नाम 1.नाम-------------------- उल्लेखानुसार विदेशी मुद्रा में विप्रेषण/ड्राफ्ट जारी करने के लिए आपको मेरे खाते को नामे करने के लिए अधिकृत किया जाता है ( जो लागू न हो, उसे काट दें) घोषणा मैं,----------------------- (नाम) एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र की मद सं.V के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान अनिवासी घनिष्ठ रिश्तेदार (रों) के अनिवासी साधारण खाते में रुपया ऋण या उपहार के तौर पर जमा की गयी राशि सहित भारत में सभी स्रोतों से क्रय की गयी या विप्रेषित विदेशी मुद्रा की कुल राशि 200,000 अमरीकी डॅलर (दो लाख अमरीकी डालर मात्र) की सीमा, जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट सीमा है, के भीतर है और यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूं कि विप्रेषित राशि मेरी है और उसका उपयोग प्रतिबंधित प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा । आवेदक के हस्ताक्षर प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणपत्र प्रमाणित किया जाता है कि विप्रेषण अपात्र कंपनियों (इंटिटीज़) द्वारा/ को नहीं किया गया है और यह कि विप्रेषण समय समय पर इस योजना के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप है । अधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम:- स्थान:- |