विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा ऋण चूक अदला बदली की बिक्री व ऋण में निवेश हेतु सीमाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा ऋण चूक अदला बदली की बिक्री व ऋण में निवेश हेतु सीमाएं
भा.रि.बैंक/2022-23/28 19 अप्रैल 2022 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा ऋण चूक अदला बदली की बिक्री व ऋण में निवेश हेतु सीमाएं प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान अधिसूचना सं. फेमा 396/2019-RB दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियम, 2019, समय-समय पर संशोधित, और उसके तहत जारी प्रासंगिक निदेश की अनुसूची 1 की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्नलिखित निदेशों की ओर भी एक संदर्भ आमंत्रित किया जाता है : 3. वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2022-23 के लिए निवेश सीमा :
4. विभिन्न श्रेणियों के लिए संशोधित सीमाएं (समग्र दृष्टि से) टेबल – 1 में है : 5. A.P. (DIR Series) परिपत्र संख्या 23 दिनांक 10 फरवरी 2022 के अनुसार, एफपीआई द्वारा बेची गई सीडीएस की कल्पित राशि की कुल सीमा, कॉरपोरेट बॉन्ड के बकाया स्टॉक का 5% होगी। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹2,22,623 करोड़ की अतिरिक्त सीमा निर्धारित की गई है। 6. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित संघटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं। 7. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं। भवदीया, (डिम्पल भांडिया) |