मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ
भारिबैं/2014-15/38 1 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय, मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विविध विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न विवरणियों के संबंध में 30 जून 2014 तक जारी अनुदेशों को यहाँ समेकित किया गया है। ऐसे सभी अनुदेशों की समेकित सूची सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब साइट (/en/web/rbi). पर भी उपलब्ध है। भवदीय, (के के वोहरा)
परिचय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे अपने द्वारा जमाराशियाँ स्वीकारने, विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन, परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम), आदि के संबंध में विभिन्न विवरणियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणियाँ प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत अनुदेश विभिन्न कंपनी परिपत्रों के माध्यम से जारी किए गए हैं। जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अन्य कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों की सूची नीचे दी जा रही है: ए. जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ 1. एनबीएस-1: जमाराशियों के संबंध में त्रैमासिक विवरणी1 "पहली अनुसूची2 में"। 2. एनबीएस-2: त्रैमासिक3 विवरणी जनता की जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों4 द्वारा विवेकपूर्ण मानदण्डों के संबंध में । 3. एनबीएस-3: जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों 5द्वारा तरल परिसंपत्तियों के संबंध में त्रैमासिक विवरणी। 4. एनबीएस-4: जनता की जमाराशियों की धारक अस्वीकृत कंपनी द्वारा महत्त्वपूर्ण पैरामीटरों पर वार्षिक विवरणी। (एनबीएस-5: त्रैमासिक6 प्रस्तुत की जाने वाली एनबीएस 1 की प्रस्तुति के लिए स्टैंडस वापस लिया जाना) 5. एनबीएस-6: ₹100 करोड़ तथा अधिक7 की कुल परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पूंजी बाजार के प्रति जोखिम के संबंध में मासिक विवरणी। 6. अर्द्ध वार्षिक परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन विवरणी- ₹20 करोड़ तथा अधिक की जनता की जमाराशियों की धारक या ₹ 100 करोड़ से अधिक8 की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन संबंधी अर्द्ध वार्षिक विवरणी। 7. जनता की जमाराशियाँ स्वीकारने वाली9 गैर बैंकेंग वित्तीय कंपनी द्वारा लेखापरीक्षित तुलनपत्र तथा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 8. शाखा से संबंधित सूचना10 बी. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ 9. एनबीएस-7: त्रैमासिक11 विवरण प्रस्तुत करना -एनबीएफसी-एनडी-एसआई12 की पूंजीगत निधियों, जोखिम भारित परिसंपत्तियों, जोखिम परिसंपत्ति अनुपात, आदि के संबंध में। 10 एनबीएफसी-एनडी-एसआई के महत्त्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटरों पर मासिक विवरणी13 11. एएमएल विवरणियां. (i) फार्मेट एएलएम (एनबीएस-एएलएम 1) में अल्पावधि क्षिप्र (डॉयनमिक) तरलता संबंधी मासिक विवरण। (ii) फार्मेट एएलएम (एनबीएस-एएलएम 2) में स्ट्रक्चरल तरलता संबंधी अर्द्ध वार्षिक विवरण (iii) फार्मेट एएलएम (एनबीएस-एएलएम 3) में ब्याजदर संवेदनशीलता संबंधी अर्द्ध वार्षिक14 विवरण। 12. शाखा से संबंधित सूचना15 सी. ₹. 50 करोड़ एवं अधिक किन्तु ₹. 100 करोड़ से कम की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकारने/धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की महत्त्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटरों पर तिमाही विवरणी 13. जिन जमाराशियाँ न स्वीकारने/धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास ₹. 50 करोड़ और ₹. 100 करोड़16 के बीच की परिसंपत्तिया हैं, उनके द्वारा तीन वर्षों के महत्त्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटरों यथा कंपनी का नाम, पता, निवल स्वाधिकृत निधियाँ, लाभ/हानि के बारे में तिमाही विवरण प्रस्तुत किया जाए। 14. मार्च के अंत में समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे अपने सांविधिक लेखापरीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि वे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था/कंपनी के कार्यों में लगी हैं और इसलिए उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र धारण किए रखने की आवश्यकता है। उक्त प्रमाणपत्र में कंपनी की परिसंपत्तियों/आय पैटर्न का उल्लेख होना चाहिए जो यह प्रमाणित करता हो कि वे परिसंपत्ति वित्त कंपनी, निवेश कंपनी, या ऋण कंपनी 17 के रूप में वर्गीकृत होने की पात्र हैं। 15. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को (मार्च तथा सितंबर को समाप्त अर्द्ध वर्ष के लिए ) इस आशय का अर्द्ध वार्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 18 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजीकरण मानदण्डों तथा विनिर्दिष्ट गतिविधियों तक अपनी गतिविधियों को सीमित रखने का अनुपालन किया है। 16. विदेश में निवेश करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को तिमाही विवरणी क्षेत्रीय कार्यालय गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को तथा सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम)19 को भी प्रस्तुत करना होगा. विवरणियों के प्रस्तुत करने की अवधि तथा ब्योरे अनुबंध में दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं। ई. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों की रिपोर्टिंग की तारीखें तथा प्रस्तुत करने की तारीखें
नोट: एनबीएफसी-डी > जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ एनबीएफसी-एनडी > जमाराशियाँ न स्वीकारने/न धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ एनबीएफसी-एनडी-एसआई > संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/न धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ ₹. 100 करोड़ या अधिक हैं। (जिन्हें संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एनबीएफसी या संक्षेप में एनबीएफसी-एनडी-एसआई कहा जाता है) परिपत्रों की सूची
1 22 सितम्बर 2011 के कंपरि सं:243 द्वारा संशोधित 2 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं:डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 द्वारा जोडा गया 3 22 सितम्बर 2011 के कंपरि सं:243 द्वारा संशोधित 4 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं डीएनबीएस 192/डीजी(वीएल)-2007 द्वारा जोडा गया 5 30 अप्रैल 1997 की अधिसूचना डीएफसी(सीओसी)सं:108.ईडी(जेआरपी)/97 द्वारा जोडा गया 6 22 सितम्बर 2011 के कंपरि सं:243 द्वारा हटाया गया 7 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं डीएनबीएस 192/डीजी(वीएल)-2007 द्वारा जोडा गया 8 27 जून 2001 के कंपरि सं 15/02.01/2000-2001 द्वारा जोडा गया 9 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं:डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 द्वारा जोडा गया 10 3 सितम्बर 2013 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि(नीप्र)261/2013-14 द्वारा जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी निदेश में जोड़ा गया। 11 22 सितम्बर 2011 का कंपरि.सं.243 द्वारा संशोधित 12 27 अप्रैल 2007 का गैबैंपवि.नीप्र/कंपरि.सं.93/03.05.002/2006-07 द्वारा जोड़ा गया। 13 6 सितम्बर 2005 का गैबैंपवि(आरआईडी)कंपरि.सं.57/02.05.15/2005-06द्वाराजोड़ागया। 14 1 अगस्त 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.200/सीजीएम(पीके)2008 द्वारा जोड़ा गया। 15 3 सितम्बर 2013 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि(नीप्र)262/2013-14 द्वारा जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदंड निदेश 2007 में जोड़ा गया। 16 24 सितम्बर 2008 का गैबैंपवि.नीप्र/कंपरि.सं.130/03.05.002/2008-09 द्वारा जोड़ा गया। 17 21 सितम्बर 2006 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.79/03.05.002/2006-07 और 19 अक्तूबर 2006 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.81/03.05.002/2006-07 द्वारा जोड़ा गया। 18 04 फरवरी 2010 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.167/03.10.01/2009-10 द्वारा जोड़ा गया। 19 14 जून 2011 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि(नीप्र)229/सीजीएम(यूएस)-2011 द्वारा जोड़ा गया। फूट नोट: जब कभी मूल परिपत्र /अधिसूचना में परिवर्तन होगा मास्टर परिपत्र में संदर्भित कंपनी अधिनियम, 1956 में परिवर्तन होगा। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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