प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंकों की समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधारी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंकों की समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधारी
भा.रि.बैंक/2022-23/88 07 जुलाई 2022 सभी प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंक महोदया / महोदय, प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंकों की समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधारी प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधारी व ऋण) विनियमन 2018 [अधिसूचना नं. FEMA 3(R)/2018-RB दिनांक 17 दिसंबर 2018] एवं मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंध एवं अंतर बैंक लेनदेन दिनांक 05 जुलाई 2016, समय – समय पर यथा संशोधित, की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. विदेशी मुद्रा प्रवाह के उदारीकरण पर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06 जुलाई 2022 के पैराग्राफ 4 में की गई घोषणा के अनुसार, प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंक, मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंध एवं अंतर बैंक लेनदेन दिनांक 05 जुलाई 2016, समय – समय पर यथा संशोधित, के पैराग्राफ भाग C(5)(a) के अनुसार 08 जुलाई 2022 से 31 अक्टूबर 2022 (दोनों तिथि शामिल) के मध्य समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधारी से जुटाए गई निधि का उपयोग भारत में संघटकों को विदेशी मुद्रा में उधार देने हेतु कर सकते हैं। इस तरह के उधार मास्टर निदेश - बाहरी वाणिज्यिक उधार, व्यापार क्रेडिट और संरचित दायित्व दिनांक 26 मार्च 2019 (समय – समय पर यथा संशोधित) के पैरा 2.1 (viii) के अनुसार बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) पर लागू होने वाले अंतिम-उपयोग निर्धारण के अधीन होंगे। यह सुविधा समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधारों की परिपक्वता/पुनर्भुगतान तक उपलब्ध रहेगी। 3. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं। भवदीया, (डिम्पल भांडिया) |