समुद्रपारीय (ओवरसीज़) निवेश - उदारीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
समुद्रपारीय (ओवरसीज़) निवेश - उदारीकरण
भारिबैंक/2009-10/376 01 अप्रैल 2010 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदय/महोदया समुद्रपारीय (ओवरसीज़) निवेश - उदारीकरण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।) बैंकों का ध्यान 03 जून 2008 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.48 के पैरा 3 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार, भारतीय कंपनियों को स्वचालित मार्ग के तहत, आयल क्षेत्र में समुद्र पारीय अनिगमित संस्थाओं में भारतीय कंपनी की निवल मालियत (नेटवर्थ) के 400प्रतिशततकनिवेशकेलिएअनुमतिदीगयीथी। 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत कराएं। 5. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999का42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं। भवदीय (सलीम गंगाधरन) |