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विदेशी नागरिकों एवं अन्य लोगों से विदेशी मुद्रा की खरीद

भा.रि.बैंक 2016-17/263
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 42

30 मार्च 2017

सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/महोदय,

विदेशी नागरिकों एवं अन्य लोगों से विदेशी मुद्रा की खरीद

सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान दिनांक 25 नवंबर 2016, 16 दिसंबर 2016 तथा 03 जनवरी 2017 के परिपत्र क्रमश: ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 20, 22, तथा 24 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार विदेशी नागरिकों (अर्थात विदेशी पासपोर्टधारियों) को 31 जनवरी 2017 तक विदेशी मुद्रा (करेंसी) को भारतीय करेंसी नोटों में प्रति सप्ताह 5000/- रुपये मूल्य तक की सीमा में विनिमय करने की अनुमति दी गई थी

2. बैंक खातों तथा एटीएम से नकदी के आहरण पर लगाई गई सीमाओं के पुनःस्थापन के अनुसरण में इन परिपत्रों में निहित प्रावधानों की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ग्राहकों से विदेशी मुद्रा खरीदने से संबंधी प्रावधानों को 27 नवंबर 2009 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.17 के अनुबंध के पैरा 4.4(ई) (iii) में उल्लिखित सीमाओं के अनुरूप पुनःस्थापित किया जाए।

3. प्राधिकृत व्यक्ति उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करें तथा इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं ।

4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीय

(शेखर भटनागर)
प्रभारी मुख्य महाप्रंबधक

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