हज/उमरा धार्मिक-यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
हज/उमरा धार्मिक-यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना
भारिबैं/2014-15/310 21 नवंबर, 2014 विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, हज/उमरा धार्मिक-यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान करेंसी नोटों एवं सिक्कों के रूप में विदेशी मुद्रा जारी करने से संबन्धित 30 अक्तूबर 2000 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.19; 13 नवंबर 2001 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.11[ए.पी.(एफ़.एल. सीरीज़) परिपत्र सं. 1] एवं 4 मई 2010 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 50 [ए.पी.(एफ़.एल. सीरीज़) परिपत्र सं. 7] की ओर आकृष्ट किया जाता है जो यथावत हैं। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी एवं सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तक अब से हज/उमरा यात्रियों को भी बीटीक्यू पात्रतागत पूरी राशि नकद अथवा भारत की हज कमीटी द्वारा निर्धारित नकद सीमा के अनुसार जारी कर सकते हैं। 3. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबन्धित घटकों एवं ग्राहकों को अवगत कराएं। 4. इस परिपत्र में निहित दिशानिर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) एवं 11(1) के तहत एवं अन्य किसी कानून के तहत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय, (सी.डी.श्रीनिवासन) |