उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण - आरबीआई - Reserve Bank of India
उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण
भा.रि.बैंक / 2024-25/49 10 जुलाई 2024 सेवा में महोदया/ महोदय उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को विप्रेषणों पर जारी ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्रों, यथा, दिनांक 16 फरवरी 2021 के परिपत्र संख्या 11; दिनांक 26 अप्रैल 2023 के परिपत्र संख्या 03, और दिनांक 22 जून 2023 के परिपत्र संख्या 06 एवं एलआरएस पर मास्टर निदेश संख्या 7/2015-16, दिनांक 01 जनवरी 2016 (समय-समय पर संशोधित) की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. वर्तमान में, एलआरएस के तहत आईएफएससी को विप्रेषण केवल निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:
इन अनुमत उद्देश्यों के लिए, निवासी व्यष्टि आईएफएससी में विदेशी मुद्रा खाता (FCA) खोल सकते हैं। 3. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यक्ति:
हेतु एलआरएस के अंतर्गत सभी अनुमत प्रयोजनों के लिए आईएफएससी में विप्रेषण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इन अनुमत उद्देश्यों के लिए, निवासी व्यष्टि आईएफएससी में विदेशी मुद्रा खाता (FCA) खोल सकते हैं। भवदीय (डॉ. आदित्य गेहा) |