शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) रूप में वर्गीकृत करने के लिए मानदंडों की समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) रूप में वर्गीकृत करने के लिए मानदंडों की समीक्षा
आरबीआई/2022-23/143 01 दिसंबर, 2022 महोदया / महोदय शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) रूप में वर्गीकृत करने के लिए मानदंडों की समीक्षा वित्तीय रूप से सक्षम और स्थिर सहकारी क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) कहा जाता है बशर्ते कि वे कतिपय मानदंडों की पूर्ति करें। इस संदर्भ में, यूसीबी को एफ़एसडबल्यूएम के रूप में विचार करने के लिए निर्धारित मानदंडों के लिए “वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में शहरी सहकारी बैंकों को वर्गीकृत करने संबंधी मानदंडों की समीक्षा” पर दिनांक 28 जनवरी 2015 के हमारे परिपत्र डीसीबीआर.सीओ.एलएस.(पीसीबी).परिपत्र सं.4/07.01.000/2014-15 का संदर्भ लें। 2. यूसीबी को एफएसडब्ल्यूएम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए मानदंडों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर 19 जुलाई, 2022 को आरबीआई द्वारा जारी शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामक ढांचे के मद्देनजर संशोधित मानदंड अनुबंध में दिए गए हैं। 3. इसके अलावा, यूसीबी को अब इस संशोधित एफएसडब्ल्यूएम मानदंड के आधार पर खुद को एफएसडब्ल्यूएम के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति है। प्रारंभ 4. संशोधित निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्रयोज्यता 5. यह परिपत्र सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर लागू है। (प्रकाश बलियारसिंह) शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए मानदंडों की समीक्षा एफएसडब्ल्यूएम स्थिति का निर्धारण करने के लिए संशोधित मानदंड निम्नानुसार दिए गए हैं : क) संदर्भ तिथि के समय सीआरएआर यूसीबी पर लागू न्यूनतम सीआरएआर से कम से कम 1 प्रतिशत अंक ऊपर हो; ख) शुद्ध एनपीए 3% से अधिक न हो; ग) पिछले चार वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों के लिए शुद्ध लाभ, बशर्ते कि पिछले वर्ष में उसे कोई शुद्ध घाटा न हुआ हो।; घ) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में कोई चूक नहीं हुई हो; ङ) बोर्ड में कम से कम दो पेशेवर निदेशकों की मौजूदगी में मज़बूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हो; च) कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) पूरी तरह से लागू हो; और छ) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण बैंक पर कोई मौद्रिक जुर्माना नहीं लगाया गया हो। 2. संशोधित मानदंड के अनुसार एफ़एसडब्ल्यूएम यूसीबी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्रता तय करने की प्रक्रिया मूल्यांकित वित्तीय स्थिति और आरबीआई निरीक्षण रिपोर्ट या लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों जो भी नवीनतम हो, के निष्कर्षों के आधार पर यूसीबी द्वारा स्वयं की जा सकती है। बैंकों के बोर्ड एफडब्ल्यूएसएम मानदंडों के अनुपालन की जांच करेंगे और इसे अनुमोदित करते हुए आवश्यक संकल्प पारित करेंगे और भारतीय रिजर्व बैंक के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग को तुरंत सूचित करेंगे, किसी भी मामले में, प्रस्ताव पारित करने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के बाद नहीं भेजा जाए। यूसीबी वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा और आरबीआई निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरंत बाद बोर्ड स्तर पर हर साल एफएसडब्ल्यूएम मानदंडों के अनुपालन की समीक्षा करें । यह प्रक्रिया पर्यवेक्षी समीक्षा के अधीन होगी। 3. इस परिपत्र के जारी होने पर निम्नलिखित निर्देश/परिपत्र निरस्त माने जाते हैं:-
4. निम्नलिखित परिपत्रों में एफएसडब्ल्यूएम के रूप में यूसीबी के वर्गीकरण के लिए मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौजूदा दिशानिर्देश/निदेश शामिल हैं।
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