यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) / 1989(2011) समिति की अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) / 1989(2011) समिति की अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना
भारिबैं/2014-15/290 31 अक्तूबर 2014 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) / महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) / 1989(2011) समिति की अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 दिसम्बर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी. आरसीबी.एएमएल.सं.6571/07.51.019/2013-14 देखें जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) / 1989(2011) समिति की अल-कायदा प्रतिबंध सूची संबंधी 2013 का 24वां से 30वां अद्यतन जारी किया गया था तथा उपर्युक्त विषय पर दिनांक 26 अगस्त 2014 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल. सं.2230/07.51.019/2014-15 देखें जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) / 1989(2011) समिति की अल-कायदा प्रतिबंध सूची संबंधी 8वां, 9वां और 15वां अद्यतन जारी किया गया था। 2. हमें अब विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग ने अनुबंध में दिए गए अनुसार "अल-कायदा प्रतिबंध सूची" में संशोधन संबंधी 2014 के पहले से छठे तक के अद्यतन प्रेषित किए गए हैं। प्रेस प्रकाशनी की लिंक अनुबंध में भी दी गई है। जिन प्रेस प्रकाशनियों में सूची में संबंधित परिवर्तनों की घोषणा की गई है वे समिति की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं; http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml अल-कायदा से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची उपर्युक्त दिनांक 26 अगस्त 2014 के परिपत्र द्वारा परिचालित की गई है और वह निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:- http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/AQList.pdf 3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य / केंद्रीय सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में नहीं है। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त सूची में शामिल किसी संस्था या व्यक्ति का कोई खाता नहीं है या किसी खाते से उसका संबंध नहीं है। 4. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे दिनांक 05 नवम्बर 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.39/03.05.33(ई)/2009-10 और दिनांक 29 अक्तूबर 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.34/07.40.00/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। 5. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं को अवरुद्ध करने का संबंध है, उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित परिपत्रों के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। 6. अनुपालन अधिकारी / प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय (ए.जी.रे) अनुलग्नक : यथोक्त
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