बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)
भारिबैं/2019-20/259 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) योजना पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी/52/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए गए अनुसार, तत्काल प्रभाव से एमएसएफ योजना के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों की उधार सीमा, निर्धारित एसएलआर को कम करते हुए, दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया था। यह छूट 30 जून 2020 तक उपलब्ध था। 3. समीक्षा पर, अब यह बढ़ाई गई सीमा को 30 सितंबर 2020 तक लागू रखने का निर्णय लिया गया है। 4. हमारे 21 दिसंबर 2011 के परिपत्र एफएमडी. सं 65/01.18.001/11-12 में सूचित अनुसार सीमांत स्थायी सुविधा के अधीन बैंक उनकी अतिरिक्त एसएलआर राशियों की जमानत पर एक दिन के लिए निधियां प्राप्त करना जारी रख सकते हैं। भवदीय (डॉ एस के कर) |