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लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों के प्रश्नों पर स्पष्टीकरण

1 जनवरी 2015

लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी
दिशानिर्देशों के प्रश्नों पर स्पष्टीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों के प्रश्नों पर स्पष्टीकरण जारी किया।

रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर 27 नवंबर 2014 को निजी क्षेत्र में “लघु वित्त बैंकों” और भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। दिशानिर्देशों के निर्गम का अनुसरण करते हुए रिज़र्व बैंक ने 8 दिसंबर 2014 को एक प्रेस प्रकाशनी जारी की जिसमें दिशानिर्देशों पर स्पष्टीकरण की मांग करने के इच्छुक आवेदकों से प्रश्न आमंत्रित किए गए और यह भी कहा कि उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए कि ये इच्छुक आवेदकों के लिए व्यापक हित और उपयोग वाले होंगे, रिज़र्व बैंक अपनी वेबसाइट पर स्पष्टीकरण डालेगा।

रिज़र्व बैंक को 15 दिसंबर तक क्रमशः लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के संबंध में व्यक्तियों/ संगठनों से 176 और 144 प्रश्न प्राप्त हुए। सभी प्रश्नों पर स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा करा दिए गए हैं। कुछ प्रश्नों को स्पष्टता और निरंतरता के लिए अन्य संबंधित प्रश्नों के साथ मिलाया गया है।

संगीता दास
निदेशक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1386

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