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जून 22, 2020
भुगतान धोखाधड़ी के बढ़ते मामले - कई चैनलों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान को बढ़ाना
आरबीआई/2019-20/256 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.1934/06.08.005/2019-20 22 जून, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) / भुगतान प्रणाली के प्रतिभागी (बैंक और गैर-बैंक) महोदया/महोदय, भुगतान धोखाधड़ी के बढ़ते मामले - कई चैनलों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान को बढ़ाना जैसा कि आप जानते हैं, डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा सर्वोपरि है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपने ई-बात कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता में सुधार लाने और
आरबीआई/2019-20/256 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.1934/06.08.005/2019-20 22 जून, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) / भुगतान प्रणाली के प्रतिभागी (बैंक और गैर-बैंक) महोदया/महोदय, भुगतान धोखाधड़ी के बढ़ते मामले - कई चैनलों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान को बढ़ाना जैसा कि आप जानते हैं, डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा सर्वोपरि है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपने ई-बात कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता में सुधार लाने और
जून 04, 2020
कोविड-19 के कारण विस्तारित अवधि हेतु पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित कृषि के लिए अल्पावधि ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई)
आरबीआई/2019-20/250 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.25/05.02.001/2019-20 4 जून 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, कोविड-19 के कारण विस्तारित अवधि हेतु पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित कृषि के लिए अल्पावधि ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) कृपया दिनांक 21 अप्रैल 2020 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.24/05.02.001/2019-20 का संदर्भ ग्र
आरबीआई/2019-20/250 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.25/05.02.001/2019-20 4 जून 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, कोविड-19 के कारण विस्तारित अवधि हेतु पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित कृषि के लिए अल्पावधि ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) कृपया दिनांक 21 अप्रैल 2020 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.24/05.02.001/2019-20 का संदर्भ ग्र
मई 23, 2020
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात के निर्यात ऋण – अग्रिम की अवधि का विस्तार
भारिबैं/2019-20/246 विवि.निदेश.बीसी.सं.73/04.02.002/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक1 सभी लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात के निर्यात ऋण – अग्रिम की अवधि का विस्तार दिनांक 01 जुलाई 2015 को “रुपया/वि‍देशी मुद्रा नि‍र्यात ऋण तथा नि‍र्यातकों को ग्राहक सेवा” विषय पर जारी मास्टर परि‍पत्र बैंविवि.निदे.बीसी.सं.14/04.02.002/2015-16 तथा अन्य संबद्ध परिपत्रों को देखे
भारिबैं/2019-20/246 विवि.निदेश.बीसी.सं.73/04.02.002/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक1 सभी लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात के निर्यात ऋण – अग्रिम की अवधि का विस्तार दिनांक 01 जुलाई 2015 को “रुपया/वि‍देशी मुद्रा नि‍र्यात ऋण तथा नि‍र्यातकों को ग्राहक सेवा” विषय पर जारी मास्टर परि‍पत्र बैंविवि.निदे.बीसी.सं.14/04.02.002/2015-16 तथा अन्य संबद्ध परिपत्रों को देखे
मई 23, 2020
कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत समाधान समय सीमाओं की समीक्षा
भारिबैं/2019-20/245 विवि.सं.बीपी.बीसी.72/21.04.048/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी); सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत
भारिबैं/2019-20/245 विवि.सं.बीपी.बीसी.72/21.04.048/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी); सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत
मई 23, 2020
कोविड-19 - विनियामकीय पैकेज
भारिबैं/2019-20/244 विवि.सं.बीपी.बीसी.71/21.04.048/2019-20 मई 23, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 - विनियामकीय पैकेज कृपया दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 और दिनांक 17 अप्रैल 20
भारिबैं/2019-20/244 विवि.सं.बीपी.बीसी.71/21.04.048/2019-20 मई 23, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 - विनियामकीय पैकेज कृपया दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 और दिनांक 17 अप्रैल 20
मई 23, 2020
वृहत् एक्सपोज़र ढांचा – संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति एक्स्पोजर में बढ़ोतरी
भारिबैं/2019-20/243 विवि.सं.बीपी.बीसी.70/21.01.003/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/ महोदय, वृहत् एक्सपोज़र ढांचा – संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति एक्स्पोजर में बढ़ोतरी कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। उक्त परिपत्र के पैरा 5.2 के अनुसार संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति किसी बैंक के सभी एक्सपोजर मूल्यों का योग सभी समय में बैंक
भारिबैं/2019-20/243 विवि.सं.बीपी.बीसी.70/21.01.003/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/ महोदय, वृहत् एक्सपोज़र ढांचा – संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति एक्स्पोजर में बढ़ोतरी कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। उक्त परिपत्र के पैरा 5.2 के अनुसार संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति किसी बैंक के सभी एक्सपोजर मूल्यों का योग सभी समय में बैंक
मई 22, 2020
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए ऋण में निवेश हेतु ‘स्‍वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग’ (वीआरआर) - रियायतें
आरबीआई/2019-20/239 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.32 22 मई 2020 प्रति, सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए ऋण में निवेश हेतु ‘स्‍वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग’ (वीआरआर) - रियायतें प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्‍यान 17 अक्तूबर 2019 को जारी अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019, समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दि
आरबीआई/2019-20/239 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.32 22 मई 2020 प्रति, सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए ऋण में निवेश हेतु ‘स्‍वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग’ (वीआरआर) - रियायतें प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्‍यान 17 अक्तूबर 2019 को जारी अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019, समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दि
मई 22, 2020
माल तथा सेवाओं का आयात – आयात संबंधी भुगतानों के निपटान के लिए समय-सीमा में विस्तार
भा.रि.बैंक/2019-20/242 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.33 22 मई 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, माल तथा सेवाओं का आयात – आयात संबंधी भुगतानों के निपटान के लिए समय-सीमा में विस्तार कृपया आज जारी किए गए ‘विकासात्मक तथा विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ के पैरा-5 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के बैंकों का ध्यान 1 जनवरी 2016 के “माल तथा सेवाओं के आयात पर मास्टर निदेश”(समय-समय पर यथा-संशोधित) के पैरा बी.5.1(i) की ओर
भा.रि.बैंक/2019-20/242 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.33 22 मई 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, माल तथा सेवाओं का आयात – आयात संबंधी भुगतानों के निपटान के लिए समय-सीमा में विस्तार कृपया आज जारी किए गए ‘विकासात्मक तथा विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ के पैरा-5 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के बैंकों का ध्यान 1 जनवरी 2016 के “माल तथा सेवाओं के आयात पर मास्टर निदेश”(समय-समय पर यथा-संशोधित) के पैरा बी.5.1(i) की ओर
मई 18, 2020
जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन–विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम हेतु हेजिंग-कार्यान्वयन की तारीख
आरबीआई/2019-20/232 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.31 18 मई 2020 प्रति, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I महोदया / महोदय, जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन–विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम हेतु हेजिंग-कार्यान्वयन की तारीख 7 अप्रैल 2020 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 29 के द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम हेतु हेजिंग के संबंध में जारी किए गए निदेशों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह निदेश 1 जून 2020 से प्रभावी होने थे। 2. बाजार सहभागियों से प्राप्‍त अनुरोधों के आधार पर
आरबीआई/2019-20/232 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.31 18 मई 2020 प्रति, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I महोदया / महोदय, जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन–विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम हेतु हेजिंग-कार्यान्वयन की तारीख 7 अप्रैल 2020 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 29 के द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम हेतु हेजिंग के संबंध में जारी किए गए निदेशों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह निदेश 1 जून 2020 से प्रभावी होने थे। 2. बाजार सहभागियों से प्राप्‍त अनुरोधों के आधार पर
अप्रैल 29, 2020
विनियामकीय विवरणी प्रस्तुत करना - समयसीमा का विस्तार
भारिबैं/2019-20/228 विवि.बीपी.बीसी.सं.68/21.04.018/2019-20 29 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी और लघु वित्त बैंक सहित), भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, सभी सहकारी बैंक, महोदया/ महोदय, विनियामकीय विवरणी प्रस्तुत करना - समयसीमा का विस्तार कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, उनकी प्रस्तुति की समयसीमा बढ़ाने का
भारिबैं/2019-20/228 विवि.बीपी.बीसी.सं.68/21.04.018/2019-20 29 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी और लघु वित्त बैंक सहित), भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, सभी सहकारी बैंक, महोदया/ महोदय, विनियामकीय विवरणी प्रस्तुत करना - समयसीमा का विस्तार कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, उनकी प्रस्तुति की समयसीमा बढ़ाने का

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