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अगस्त 01, 2019
मास्‍टर निदेश – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लघु वित्त बैंक - लक्ष्‍य और वर्गीकरण (12 मार्च 2020 तक अद्यतन)
आरबीआई/विसविवि/2019-20/70 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी सं.08/04.09.01/2019-20 29 जुलाई 2019 (12 मार्च 2020 तक अद्यतन) अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी लघु वित्त बैंक] महोदय / महोदया, मास्‍टर निदेश – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लघु वित्त बैंक - लक्ष्‍य और वर्गीकरण संलग्‍न मास्‍टर निदेश में इस विषय पर अद्यतन दिशानिर्देश/ अनुदेश/ परिपत्र समाविष्ट किए गए हैं। इस निदेश को समय-समय पर जब नए अनुदेश जारी किए जाएँगे तब इसे अद्यतन किया
आरबीआई/विसविवि/2019-20/70 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी सं.08/04.09.01/2019-20 29 जुलाई 2019 (12 मार्च 2020 तक अद्यतन) अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी लघु वित्त बैंक] महोदय / महोदया, मास्‍टर निदेश – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लघु वित्त बैंक - लक्ष्‍य और वर्गीकरण संलग्‍न मास्‍टर निदेश में इस विषय पर अद्यतन दिशानिर्देश/ अनुदेश/ परिपत्र समाविष्ट किए गए हैं। इस निदेश को समय-समय पर जब नए अनुदेश जारी किए जाएँगे तब इसे अद्यतन किया
जुलाई 01, 2019
मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/2019-20/68 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना की धारा 45 के तहत और बैंकिंग विनि
आरबीआई/2019-20/68 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना की धारा 45 के तहत और बैंकिंग विनि
जुलाई 01, 2019
बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश (जनवरी 6, 2020 तक अद्यतन)
आरबीआई/2019-20/69 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-6/03.41.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 (जनवरी 6, 2020 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 की धारा 45 तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35ए की प्रस्तावना के अनुसार हमारी स्वच्छ नोट पॉलिसी के उद
आरबीआई/2019-20/69 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-6/03.41.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 (जनवरी 6, 2020 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 की धारा 45 तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35ए की प्रस्तावना के अनुसार हमारी स्वच्छ नोट पॉलिसी के उद
जून 27, 2019
मास्‍टर निदेश – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण (18 जून 2019 तक अद्यतन)
आरबीआई/विसविवि/2016-17/34 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.प्‍लान.2/04.09.01/2016-17 07 जुलाई 2016 (18 जून 2019 तक अद्यतन) अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, मास्‍टर निदेश – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2015 के परिपत्र के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को उधार के लिए दिशानिर्देश संशोधित किए गए थे। संलग्‍न मास्‍टर निदेश में इस
आरबीआई/विसविवि/2016-17/34 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.प्‍लान.2/04.09.01/2016-17 07 जुलाई 2016 (18 जून 2019 तक अद्यतन) अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, मास्‍टर निदेश – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2015 के परिपत्र के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को उधार के लिए दिशानिर्देश संशोधित किए गए थे। संलग्‍न मास्‍टर निदेश में इस
मई 29, 2019
मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (10 मई 2021 तक संशोधित)

भारिबैं/बैंविवि/2015-16/18 डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 25 फरवरी 2016 (10 मई 2021 तक संशोधित) (01 अप्रैल 2021 तक संशोधित) (23 मार्च 2021 तक संशोधित) (18 दिसंबर 2020 तक संशोधित) (20 अप्रैल 2020 तक संशोधित) (01 अप्रैल 2020 तक संशोधित) (09 जनवरी 2020 तक संशोधित) (09 अगस्त 2019 तक संशोधित) (29 मई 2019 तक संशोधित) मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर अद्यतित धनशोधन निवारण

भारिबैं/बैंविवि/2015-16/18 डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 25 फरवरी 2016 (10 मई 2021 तक संशोधित) (01 अप्रैल 2021 तक संशोधित) (23 मार्च 2021 तक संशोधित) (18 दिसंबर 2020 तक संशोधित) (20 अप्रैल 2020 तक संशोधित) (01 अप्रैल 2020 तक संशोधित) (09 जनवरी 2020 तक संशोधित) (09 अगस्त 2019 तक संशोधित) (29 मई 2019 तक संशोधित) मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर अद्यतित धनशोधन निवारण

अक्‍तूबर 17, 2018
मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018
आरबीआई/विसविवि/2018-19/64 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.9/05.10.001/2018-19 17 अक्तूबर 2018 अध्‍यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्‍त बैंकों सहित और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)‍ महोदया/महोदय, मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 कृपया दिनांक 3 जुलाई 2017 का हमारा मास्‍टर निदेश विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.8/05.10.001/ 2017-1
आरबीआई/विसविवि/2018-19/64 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.9/05.10.001/2018-19 17 अक्तूबर 2018 अध्‍यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्‍त बैंकों सहित और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)‍ महोदया/महोदय, मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 कृपया दिनांक 3 जुलाई 2017 का हमारा मास्‍टर निदेश विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.8/05.10.001/ 2017-1
अक्‍तूबर 17, 2018
मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018
आरबीआई/विसविवि/2018-19/65 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.10/05.10.001/2018-19 17 अक्तूबर 2018 अध्‍यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक‍ महोदया/महोदय, मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय पर सर्वप्रथम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2016 में मास्टर निदेश जारी किए गए थे। 2. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उ
आरबीआई/विसविवि/2018-19/65 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.10/05.10.001/2018-19 17 अक्तूबर 2018 अध्‍यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक‍ महोदया/महोदय, मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय पर सर्वप्रथम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2016 में मास्टर निदेश जारी किए गए थे। 2. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उ
जुलाई 05, 2018
मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/डीसीएम/2018-19/62 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं. जी- 5/03.35.01/2018-19 जुलाई 3, 2018 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदया / प्रिय महोदय मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45, तथा बैंकिंग विनि
आरबीआई/डीसीएम/2018-19/62 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं. जी- 5/03.35.01/2018-19 जुलाई 3, 2018 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदया / प्रिय महोदय मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45, तथा बैंकिंग विनि
जुलाई 05, 2018
बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/डीसीएम/2018-19/63 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं. G-3/03.41.01/2018-19 जुलाई 3, 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 की धारा 45 तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35ए की प्रस्तावना के अनुसार हमारी स्वच्छ नोट पॉलिसी के उद्देश्यों को बताने के ल
आरबीआई/डीसीएम/2018-19/63 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं. G-3/03.41.01/2018-19 जुलाई 3, 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 की धारा 45 तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35ए की प्रस्तावना के अनुसार हमारी स्वच्छ नोट पॉलिसी के उद्देश्यों को बताने के ल
अक्‍तूबर 12, 2017
मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/डीसीएम/2017-18/59 मास्टर अनुदेश डीसीएम(सीसी)सं. जी-2/03.35.01/2017-18 अक्तूबर 12, 2017 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) प्रिय महोदय/महोदया मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45, तथा बैंकिंग विनियम अध
आरबीआई/डीसीएम/2017-18/59 मास्टर अनुदेश डीसीएम(सीसी)सं. जी-2/03.35.01/2017-18 अक्तूबर 12, 2017 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) प्रिय महोदय/महोदया मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45, तथा बैंकिंग विनियम अध

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