प्रेस प्रकाशनी
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 25 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि सुल्तान्स बैटरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, वायनाड, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 25 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि सुल्तान्स बैटरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, वायनाड, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 25 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा बीड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 25 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा बीड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 25 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि नीलांबर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, केरल (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी सहकारी बैंक- जमाराशि पर ब्याज दर' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 25 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि नीलांबर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, केरल (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी सहकारी बैंक- जमाराशि पर ब्याज दर' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा कामराज को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा कामराज को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि तमिलनाडु सर्किल पोस्टल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि तमिलनाडु सर्किल पोस्टल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 23 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, जगतियाल, तेलंगाना (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘शहरी सहकारी बैंकों द्वारा म्यूचुअल फंड/बीमा उत्पादों के विपणन/वितरण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 23 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, जगतियाल, तेलंगाना (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘शहरी सहकारी बैंकों द्वारा म्यूचुअल फंड/बीमा उत्पादों के विपणन/वितरण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि साउथ केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि साउथ केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा द्वारा जारी ‘व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा में वृद्धि और वाणिज्यिक भूसंपदा (रियल एस्टेट) - आवासीय आवास (सीआरई-आरएच) क्षेत्र के लिए ऋण’ के साथ पठित ‘आवास वित्त’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि साउथ केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि साउथ केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा द्वारा जारी ‘व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा में वृद्धि और वाणिज्यिक भूसंपदा (रियल एस्टेट) - आवासीय आवास (सीआरई-आरएच) क्षेत्र के लिए ऋण’ के साथ पठित ‘आवास वित्त’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 23 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 23 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी
The Reserve Bank of India (RBl) has imposed, by an order dated September 15, 2025, a monetary penalty of ₹3.50 lakh (Rupees Three Lakh Fifty Thousand only) on The Jalgaon District Central Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (the bank) for contravention of provisions of Section 20 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) and non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) and Section 56 of the BR Act.
The Reserve Bank of India (RBl) has imposed, by an order dated September 15, 2025, a monetary penalty of ₹3.50 lakh (Rupees Three Lakh Fifty Thousand only) on The Jalgaon District Central Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (the bank) for contravention of provisions of Section 20 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) and non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) and Section 56 of the BR Act.
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा आरबीआई द्वारा
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा आरबीआई द्वारा
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: