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सितंबर 18, 2025
RBI imposes monetary penalty on The Jalgaon District Central Co-operative Bank Ltd., Maharashtra

The Reserve Bank of India (RBl) has imposed, by an order dated September 15, 2025, a monetary penalty of ₹3.50 lakh (Rupees Three Lakh Fifty Thousand only) on The Jalgaon District Central Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (the bank) for contravention of provisions of Section 20 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) and non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) and Section 56 of the BR Act.

The Reserve Bank of India (RBl) has imposed, by an order dated September 15, 2025, a monetary penalty of ₹3.50 lakh (Rupees Three Lakh Fifty Thousand only) on The Jalgaon District Central Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (the bank) for contravention of provisions of Section 20 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) and non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) and Section 56 of the BR Act.

सितंबर 18, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा आरबीआई द्वारा

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा आरबीआई द्वारा

सितंबर 18, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्ति

सितंबर 09, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु ₹ 2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु ₹ 2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सितंबर 09, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु ₹ 2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु ₹ 2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सितंबर 09, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, बिदर, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल  बैंक लिमिटेड, बिदर, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 और 31  के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए  ₹ 5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।    

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल  बैंक लिमिटेड, बिदर, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 और 31  के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए  ₹ 5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।    

सितंबर 04, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दहानू रोड जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दहानू रोड, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दहानू रोड जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दहानू रोड, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दहानू रोड जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दहानू रोड, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सितंबर 04, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।  यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के  अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।         

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।  यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के  अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।         

सितंबर 04, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated September 02, 2025, imposed a monetary penalty of ₹5.50 lakh (Rupees Five Lakh Fifty Thousand only) on The Dakshin Dinajpur District Central Co-operative Bank Limited, West Bengal (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.  

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated September 02, 2025, imposed a monetary penalty of ₹5.50 lakh (Rupees Five Lakh Fifty Thousand only) on The Dakshin Dinajpur District Central Co-operative Bank Limited, West Bengal (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.  

अगस्त 28, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

The Reserve Bank of India (RBl) has, by an order dated August 22, 2025, imposed a monetary penalty of ₹45,000/- (Rupees Forty Five Thousand only) on The Nanded District Central Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customers (KYC)’ and ‘Membership of Credit Information Companies (CICs) by Co-operative Banks’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949 and Section 25 of the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005.

The Reserve Bank of India (RBl) has, by an order dated August 22, 2025, imposed a monetary penalty of ₹45,000/- (Rupees Forty Five Thousand only) on The Nanded District Central Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customers (KYC)’ and ‘Membership of Credit Information Companies (CICs) by Co-operative Banks’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949 and Section 25 of the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005.

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