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अग॰ 01, 2019
मास्‍टर निदेश – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लघु वित्त बैंक - लक्ष्‍य और वर्गीकरण (12 मार्च 2020 तक अद्यतन)
आरबीआई/विसविवि/2019-20/70 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी सं.08/04.09.01/2019-20 29 जुलाई 2019 (12 मार्च 2020 तक अद्यतन) अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी लघु वित्त बैंक] महोदय / महोदया, मास्‍टर निदेश – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लघु वित्त बैंक - लक्ष्‍य और वर्गीकरण संलग्‍न मास्‍टर निदेश में इस विषय पर अद्यतन दिशानिर्देश/ अनुदेश/ परिपत्र समाविष्ट किए गए हैं। इस निदेश को समय-समय पर जब नए अनुदेश जारी किए जाएँगे तब इसे अद्यतन किया
आरबीआई/विसविवि/2019-20/70 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी सं.08/04.09.01/2019-20 29 जुलाई 2019 (12 मार्च 2020 तक अद्यतन) अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी लघु वित्त बैंक] महोदय / महोदया, मास्‍टर निदेश – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लघु वित्त बैंक - लक्ष्‍य और वर्गीकरण संलग्‍न मास्‍टर निदेश में इस विषय पर अद्यतन दिशानिर्देश/ अनुदेश/ परिपत्र समाविष्ट किए गए हैं। इस निदेश को समय-समय पर जब नए अनुदेश जारी किए जाएँगे तब इसे अद्यतन किया
जुल॰ 01, 2019
मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/2019-20/68 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना की धारा 45 के तहत और बैंकिंग विनि
आरबीआई/2019-20/68 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना की धारा 45 के तहत और बैंकिंग विनि
जुल॰ 01, 2019
बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश (जनवरी 6, 2020 तक अद्यतन)
आरबीआई/2019-20/69 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-6/03.41.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 (जनवरी 6, 2020 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 की धारा 45 तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35ए की प्रस्तावना के अनुसार हमारी स्वच्छ नोट पॉलिसी के उद
आरबीआई/2019-20/69 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-6/03.41.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 (जनवरी 6, 2020 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 की धारा 45 तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35ए की प्रस्तावना के अनुसार हमारी स्वच्छ नोट पॉलिसी के उद
अक्तू॰ 17, 2018
मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018
आरबीआई/विसविवि/2018-19/65 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.10/05.10.001/2018-19 17 अक्तूबर 2018 अध्‍यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक‍ महोदया/महोदय, मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय पर सर्वप्रथम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2016 में मास्टर निदेश जारी किए गए थे। 2. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उ
आरबीआई/विसविवि/2018-19/65 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.10/05.10.001/2018-19 17 अक्तूबर 2018 अध्‍यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक‍ महोदया/महोदय, मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय पर सर्वप्रथम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2016 में मास्टर निदेश जारी किए गए थे। 2. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उ
अक्तू॰ 17, 2018
मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018
आरबीआई/विसविवि/2018-19/64 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.9/05.10.001/2018-19 17 अक्तूबर 2018 अध्‍यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्‍त बैंकों सहित और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)‍ महोदया/महोदय, मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 कृपया दिनांक 3 जुलाई 2017 का हमारा मास्‍टर निदेश विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.8/05.10.001/ 2017-1
आरबीआई/विसविवि/2018-19/64 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.9/05.10.001/2018-19 17 अक्तूबर 2018 अध्‍यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्‍त बैंकों सहित और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)‍ महोदया/महोदय, मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 कृपया दिनांक 3 जुलाई 2017 का हमारा मास्‍टर निदेश विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.8/05.10.001/ 2017-1
जुल॰ 05, 2018
मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/डीसीएम/2018-19/62 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं. जी- 5/03.35.01/2018-19 जुलाई 3, 2018 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदया / प्रिय महोदय मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45, तथा बैंकिंग विनि
आरबीआई/डीसीएम/2018-19/62 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं. जी- 5/03.35.01/2018-19 जुलाई 3, 2018 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदया / प्रिय महोदय मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45, तथा बैंकिंग विनि
जुल॰ 05, 2018
बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/डीसीएम/2018-19/63 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं. G-3/03.41.01/2018-19 जुलाई 3, 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 की धारा 45 तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35ए की प्रस्तावना के अनुसार हमारी स्वच्छ नोट पॉलिसी के उद्देश्यों को बताने के ल
आरबीआई/डीसीएम/2018-19/63 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं. G-3/03.41.01/2018-19 जुलाई 3, 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 की धारा 45 तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35ए की प्रस्तावना के अनुसार हमारी स्वच्छ नोट पॉलिसी के उद्देश्यों को बताने के ल
जून 14, 2018
मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (10 मई 2021 तक संशोधित)
भारिबैं/बैंविवि/2015-16/18 डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 25 फरवरी 2016 (10 मई 2021 तक संशोधित) (01 अप्रैल 2021 तक संशोधित) (23 मार्च 2021 तक संशोधित) (18 दिसंबर 2020 तक संशोधित) (20 अप्रैल 2020 तक संशोधित) (01 अप्रैल 2020 तक संशोधित) (09 जनवरी 2020 तक संशोधित) (09 अगस्त 2019 तक संशोधित) (29 मई 2019 तक संशोधित) मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर अद्यतित धनशोधन निवारण
भारिबैं/बैंविवि/2015-16/18 डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 25 फरवरी 2016 (10 मई 2021 तक संशोधित) (01 अप्रैल 2021 तक संशोधित) (23 मार्च 2021 तक संशोधित) (18 दिसंबर 2020 तक संशोधित) (20 अप्रैल 2020 तक संशोधित) (01 अप्रैल 2020 तक संशोधित) (09 जनवरी 2020 तक संशोधित) (09 अगस्त 2019 तक संशोधित) (29 मई 2019 तक संशोधित) मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर अद्यतित धनशोधन निवारण
अक्तू॰ 12, 2017
मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/डीसीएम/2017-18/59 मास्टर अनुदेश डीसीएम(सीसी)सं. जी-2/03.35.01/2017-18 अक्तूबर 12, 2017 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) प्रिय महोदय/महोदया मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45, तथा बैंकिंग विनियम अध
आरबीआई/डीसीएम/2017-18/59 मास्टर अनुदेश डीसीएम(सीसी)सं. जी-2/03.35.01/2017-18 अक्तूबर 12, 2017 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) प्रिय महोदय/महोदया मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45, तथा बैंकिंग विनियम अध
जुल॰ 24, 2017
मास्‍टर निदेश – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार (29 जुलाई 2022 को अद्यतन)
आरबीआई/विसविवि/2017-18/56 मास्‍टर निदेश विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.12/06.02.31/2017-18 24 जुलाई 2017 (29 जुलाई 2022 को अद्यतन) (25 अप्रैल 2018 को अद्यतन) अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, मास्‍टर निदेश – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार देने के संबंध में बैंकों को कई अनुदेश/दि
आरबीआई/विसविवि/2017-18/56 मास्‍टर निदेश विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.12/06.02.31/2017-18 24 जुलाई 2017 (29 जुलाई 2022 को अद्यतन) (25 अप्रैल 2018 को अद्यतन) अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, मास्‍टर निदेश – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार देने के संबंध में बैंकों को कई अनुदेश/दि
जुल॰ 07, 2017
मास्‍टर निदेश – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण (18 जून 2019 तक अद्यतन)
आरबीआई/विसविवि/2016-17/34 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.प्‍लान.2/04.09.01/2016-17 07 जुलाई 2016 (18 जून 2019 तक अद्यतन) अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, मास्‍टर निदेश – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2015 के परिपत्र के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को उधार के लिए दिशानिर्देश संशोधित किए गए थे। संलग्‍न मास्‍टर निदेश में इस
आरबीआई/विसविवि/2016-17/34 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.प्‍लान.2/04.09.01/2016-17 07 जुलाई 2016 (18 जून 2019 तक अद्यतन) अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, मास्‍टर निदेश – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2015 के परिपत्र के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को उधार के लिए दिशानिर्देश संशोधित किए गए थे। संलग्‍न मास्‍टर निदेश में इस
अग॰ 25, 2016
मास्टर निदेश- विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016
आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/41 मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.005/03.10.119/2016-17 दिनांक 25 अगस्त 2016 मास्टर निदेश- विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक), जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभ के लिए ऋण प्रणाली को विनियमित करने हेतु बैंक को सक्षम बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा, 45जे, 45जेए, 45के और 45एल द्वारा दी गई शक्तियों और संबंधित अन्य सभी शक्ति
आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/41 मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.005/03.10.119/2016-17 दिनांक 25 अगस्त 2016 मास्टर निदेश- विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक), जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभ के लिए ऋण प्रणाली को विनियमित करने हेतु बैंक को सक्षम बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा, 45जे, 45जेए, 45के और 45एल द्वारा दी गई शक्तियों और संबंधित अन्य सभी शक्ति
अग॰ 25, 2016
मास्टर निदेश - अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016
भारिबै/गैबैविवि/2016-17/43 मास्टर दिशानिर्देश.गैबैंविवि.नीप्र.006/13.10.119/2016-17 25 अगस्त, 2016 मास्टर निदेश - अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 भारतीय रिजर्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऋण प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिजर्व बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45जे, 45 जेए, और 45 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसको समर्थ करने वाली सभी श
भारिबै/गैबैविवि/2016-17/43 मास्टर दिशानिर्देश.गैबैंविवि.नीप्र.006/13.10.119/2016-17 25 अगस्त, 2016 मास्टर निदेश - अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 भारतीय रिजर्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऋण प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिजर्व बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45जे, 45 जेए, और 45 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसको समर्थ करने वाली सभी श
अग॰ 25, 2016
मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 (05 अक्तूबर 2018 को संशोधित)
आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/38 मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.002/03.10.119/2016-17 25 अगस्त, 2016 (05 अक्तूबर 2018 को संशोधित) (31 मई 2018 को संशोधित) (14 अगस्त 2017 को संशोधित) मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक, ऐसा करना जनहित में आवश्यक समझकर तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभ के लिए ऋण प्रणाली को विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने के लिए नीचे निर्दिष्ट निद
आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/38 मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.002/03.10.119/2016-17 25 अगस्त, 2016 (05 अक्तूबर 2018 को संशोधित) (31 मई 2018 को संशोधित) (14 अगस्त 2017 को संशोधित) मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक, ऐसा करना जनहित में आवश्यक समझकर तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभ के लिए ऋण प्रणाली को विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने के लिए नीचे निर्दिष्ट निद
जुल॰ 21, 2016
Master Direction - Lending to Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) Sector
RBI/FIDD/2017-2018/55 Master Direction FIDD.CO.FSD.BC No.8/05.10.001/2017-18 July 03, 2017 The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer All scheduled commercial banks (including Small Finance Banks and excluding Regional Rural Banks) Madam / Sir, Master Direction – Reserve Bank of India (Relief Measures by banks in areas affected by Natural Calamities) Directions 2017 Please refer to our ‘Master Direction FIDD.No.FSD.BC.2/05.10.001/2016-17 dated July 1, 2016
RBI/FIDD/2017-2018/55 Master Direction FIDD.CO.FSD.BC No.8/05.10.001/2017-18 July 03, 2017 The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer All scheduled commercial banks (including Small Finance Banks and excluding Regional Rural Banks) Madam / Sir, Master Direction – Reserve Bank of India (Relief Measures by banks in areas affected by Natural Calamities) Directions 2017 Please refer to our ‘Master Direction FIDD.No.FSD.BC.2/05.10.001/2016-17 dated July 1, 2016
जुल॰ 21, 2016
मास्‍टर निदेश – माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार
आरबीआई/विसविवि/2016-17/37 मास्‍टर निदेश विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.3/06.02.31/2016-17 21 जुलाई 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, मास्‍टर निदेश – माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार से संबंधित मामलों में समय-समय पर कई दिशा-निर्देश/ अनुदेश/ परिपत्र/ निदे
आरबीआई/विसविवि/2016-17/37 मास्‍टर निदेश विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.3/06.02.31/2016-17 21 जुलाई 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, मास्‍टर निदेश – माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार से संबंधित मामलों में समय-समय पर कई दिशा-निर्देश/ अनुदेश/ परिपत्र/ निदे
जुल॰ 20, 2016
मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/डीसीएम/2016-17/35 मास्टर अनुदेश डीसीएम(सीसी)सं. जी-2/03.35.01/2016-17 20 जुलाई 2016 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदय / महोदया, मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45, तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम
आरबीआई/डीसीएम/2016-17/35 मास्टर अनुदेश डीसीएम(सीसी)सं. जी-2/03.35.01/2016-17 20 जुलाई 2016 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदय / महोदया, मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45, तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम
जुल॰ 20, 2016
मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/डीसीएम/2016-17/36 मास्टर अनुदेश डीसीएम(सीसी)सं. जी-4/03.41.01/2016-17 जुलाई 20, 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / महोदय, बैंक शाखाओं के लिए जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45 तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, की धारा 35ए के अनुसार बैंक अपनी स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को बताने के ल
आरबीआई/डीसीएम/2016-17/36 मास्टर अनुदेश डीसीएम(सीसी)सं. जी-4/03.41.01/2016-17 जुलाई 20, 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / महोदय, बैंक शाखाओं के लिए जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45 तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, की धारा 35ए के अनुसार बैंक अपनी स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को बताने के ल
जुल॰ 07, 2016
मास्‍टर निदेश – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण (दिसंबर 04, 2018 में अद्यतन)
आरबीआई/विसविवि/2016-17/33 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.प्‍लान.1/04.09.01/2016-17 7 जुलाई 2016 (दिसंबर 04, 2018 में अद्यतन) (अगस्त 01, 2018 में अद्यतन) (अप्रैल 16, 2018 में अद्यतन) (दिसंबर 22, 2016 को अद्यतन) (जुलाई 28, 2016 को अद्यतन) अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी {सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्‍त बैंक को छोड़कर)} महोदय / महोदया, मास्‍टर निदेश – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण भारतीय रिज़र्
आरबीआई/विसविवि/2016-17/33 मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.प्‍लान.1/04.09.01/2016-17 7 जुलाई 2016 (दिसंबर 04, 2018 में अद्यतन) (अगस्त 01, 2018 में अद्यतन) (अप्रैल 16, 2018 में अद्यतन) (दिसंबर 22, 2016 को अद्यतन) (जुलाई 28, 2016 को अद्यतन) अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी {सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्‍त बैंक को छोड़कर)} महोदय / महोदया, मास्‍टर निदेश – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण भारतीय रिज़र्
जुल॰ 01, 2016
मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश, 2016
आरबीआई/विसविवि/2016-17/27 मास्‍टर निदेश विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.2/05.10.001/2016-17 1 जुलाई 2016 मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश, 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 ए द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्‍यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्‍ट किए गए निदेश जारी करता है। अध्‍याय - I प
आरबीआई/विसविवि/2016-17/27 मास्‍टर निदेश विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.2/05.10.001/2016-17 1 जुलाई 2016 मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश, 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 ए द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्‍यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्‍ट किए गए निदेश जारी करता है। अध्‍याय - I प

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