अधिसूचनाएं
आरबीआई/2020-21/21 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.116/02.12.004/2020-21 6 अगस्त 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और प्रतिभागी (बैंक और गैर-बैंक) महोदया /महोदय, डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद निपटान (ओडीआर) प्रणाली कृपया दिनांक 6 अगस्त, 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें डिजिटल भुगतानों से संबंधित ग्राहक विवादों और शिकायतों के निपटान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने शून्य या न्यूनतम मानवीय
आरबीआई/2020-21/21 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.116/02.12.004/2020-21 6 अगस्त 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और प्रतिभागी (बैंक और गैर-बैंक) महोदया /महोदय, डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद निपटान (ओडीआर) प्रणाली कृपया दिनांक 6 अगस्त, 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें डिजिटल भुगतानों से संबंधित ग्राहक विवादों और शिकायतों के निपटान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने शून्य या न्यूनतम मानवीय
आरबीआई/2019-20/66 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.12/04.09.01/2019-20 20 सितंबर 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण निर्यात क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 7 जुलाई 2016 को जारी “प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – ल
आरबीआई/2019-20/66 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.12/04.09.01/2019-20 20 सितंबर 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण निर्यात क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 7 जुलाई 2016 को जारी “प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – ल
कार्यपालक निदेशक डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2019 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 3370/13.01.010/2018-19 दिनांक 31 जनवरी 2019 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और भुगतान प्रणाली से संबंधित कारोबार के सही आचरण हेतु, डिजिटल लेनदेन से संबंधित सेवाओं में कमी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए ओम्बड्समैन की व्यवस्था की आवश्यकता है, भारतीय रिज़र्व बैंक
कार्यपालक निदेशक डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2019 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 3370/13.01.010/2018-19 दिनांक 31 जनवरी 2019 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और भुगतान प्रणाली से संबंधित कारोबार के सही आचरण हेतु, डिजिटल लेनदेन से संबंधित सेवाओं में कमी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए ओम्बड्समैन की व्यवस्था की आवश्यकता है, भारतीय रिज़र्व बैंक
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