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जून 30, 2017
01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर
30 जून 2017 01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.22 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़र्व
30 जून 2017 01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.22 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़र्व
जून 30, 2017
फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए
30 जून 2017 फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 30 जून 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। फिनो पेटेक लिमिटेड, नवी मुंबई उन 11 आवेदकों में से एक था जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था जैसेकि 19 अगस्त 2015 की प्रेस प्रक
30 जून 2017 फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 30 जून 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। फिनो पेटेक लिमिटेड, नवी मुंबई उन 11 आवेदकों में से एक था जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था जैसेकि 19 अगस्त 2015 की प्रेस प्रक
जून 30, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए
30 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए। आज की तारीख में, रिज़र्व बैंक को यूएई एक्सचेंज एंड फाइनैंशिएल सर्विसेज लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुआ है। यह याद होगा कि निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग क
30 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए। आज की तारीख में, रिज़र्व बैंक को यूएई एक्सचेंज एंड फाइनैंशिएल सर्विसेज लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुआ है। यह याद होगा कि निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग क
जून 30, 2017
गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी
30 जून 2017 गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ सहकारी सोसाइटियां/प्राथमिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटियां गैर-सदस्यों/सांकेतिक सदस्यों/सहायक सदस्यों से जमाराशि स्वीकार कर रहे हैं। आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है और न ही उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2017 गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ सहकारी सोसाइटियां/प्राथमिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटियां गैर-सदस्यों/सांकेतिक सदस्यों/सहायक सदस्यों से जमाराशि स्वीकार कर रहे हैं। आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है और न ही उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 30, 2017
बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना
30 जून 2017 बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना एतत द्वारा जनता के सूचनार्थ आधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 20 जून 2017 के आदेश द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अन्तर्गत गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, 7-2-148, मोन्डा मार्केट,सिकंदराबाद 500 003 को जारी लाइसेंस को रद्द किया है| अत:, उक्त बैंक को तत्काल प्रभाव से
30 जून 2017 बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना एतत द्वारा जनता के सूचनार्थ आधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 20 जून 2017 के आदेश द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अन्तर्गत गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, 7-2-148, मोन्डा मार्केट,सिकंदराबाद 500 003 को जारी लाइसेंस को रद्द किया है| अत:, उक्त बैंक को तत्काल प्रभाव से
जून 29, 2017
प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
5 जुलाई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मुंबई एफटी ट
5 जुलाई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मुंबई एफटी ट
जून 29, 2017
“श्रीमद राजचंद्र” की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 10 के सिक्के जारी करना
29 जून 2017 “श्रीमद राजचंद्र” की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर ₹ 10 के सिक्के जारी करना भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 10 के सिक्‍कों को भारतीय रिज़र्व बैंक जल्द ही संचलन में डालेगा। यह सिक्का भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया है। इस सिक्के के डिजाइन का ब्यौरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी भारत का राजपत्र- असाधारण- भाग II - खंड 3-उपखंड (i) जी.एस.आर.641 (ई) में दिनांक 23 जून 2017 को निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है- अग्र भाग सिक्के क
29 जून 2017 “श्रीमद राजचंद्र” की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर ₹ 10 के सिक्के जारी करना भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 10 के सिक्‍कों को भारतीय रिज़र्व बैंक जल्द ही संचलन में डालेगा। यह सिक्का भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया है। इस सिक्के के डिजाइन का ब्यौरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी भारत का राजपत्र- असाधारण- भाग II - खंड 3-उपखंड (i) जी.एस.आर.641 (ई) में दिनांक 23 जून 2017 को निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है- अग्र भाग सिक्के क
जून 29, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जुलाई 2017 को समाशोधन / निपटान प्रदान करने के लिए कार्य करेगा
29 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जुलाई 2017 को समाशोधन / निपटान प्रदान करने के लिए कार्य करेगा30 जून 2017 को रिज़र्व बैंक के वार्षिक लेखाबंदी के कारण (रिज़र्व बैंक का लेखांकन वर्ष जुलाई से जून है), और 1 जुलाई 2017 को शनिवार कार्यदिवस होने के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि वह 1 जुलाई 2017 को कार्य करेगा और नीचे दी गई सूची के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध रहेगी- सेवाएं, जैसे कि आरटीजीएस / एनईएफटी, फंड अंतरण और प्रतिभूतियों का निपटान 11:00 बजे से
29 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जुलाई 2017 को समाशोधन / निपटान प्रदान करने के लिए कार्य करेगा30 जून 2017 को रिज़र्व बैंक के वार्षिक लेखाबंदी के कारण (रिज़र्व बैंक का लेखांकन वर्ष जुलाई से जून है), और 1 जुलाई 2017 को शनिवार कार्यदिवस होने के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि वह 1 जुलाई 2017 को कार्य करेगा और नीचे दी गई सूची के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध रहेगी- सेवाएं, जैसे कि आरटीजीएस / एनईएफटी, फंड अंतरण और प्रतिभूतियों का निपटान 11:00 बजे से
जून 23, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना में संशोधन कियाः दुर्विक्रय और मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतें शामिल

23 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना में संशोधन कियाः दुर्विक्रय और मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतें शामिल भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना 2006 के दायरे को व्यापक बनाया जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा बीमा/म्यूच्युअल फंड/अन्य थर्थ पार्टी निवेश उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली कमियों शामिल किया जा सके। संशोधित योजना के अंतर्गत ग्राहक भारत में मोबाइल बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में

23 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना में संशोधन कियाः दुर्विक्रय और मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतें शामिल भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना 2006 के दायरे को व्यापक बनाया जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा बीमा/म्यूच्युअल फंड/अन्य थर्थ पार्टी निवेश उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली कमियों शामिल किया जा सके। संशोधित योजना के अंतर्गत ग्राहक भारत में मोबाइल बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में

जून 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए
22 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए 22 मई 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, उसमें अन्य बातों के साथ साथ विस्तारित अधिदेश से निगरानी समिति (ओसी) के पुनर्गठन की बात कही थी। रिजर्व बैंक ने तब से ओसी को अपने तत्वाधान में किया है। वर्तमान में, ओसी में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होगें और
22 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए 22 मई 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, उसमें अन्य बातों के साथ साथ विस्तारित अधिदेश से निगरानी समिति (ओसी) के पुनर्गठन की बात कही थी। रिजर्व बैंक ने तब से ओसी को अपने तत्वाधान में किया है। वर्तमान में, ओसी में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होगें और

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 02, 2025