RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

सिटीज़न कार्नर - आरबीआई विनियम बैनर

RBINotificationSearchFilter

सर्च रिफाइन करें

खोज परिणाम

प्रेस प्रकाशनी

  • Row View
  • Grid View
अप्रैल 07, 2021
गवर्नर का वक्‍तव्‍य, 07 अप्रैल 2021
07 अप्रैल 2021 गवर्नर का वक्‍तव्‍य, 07 अप्रैल 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 5, 6 एवं 7 अप्रैल 2021 को बैठक की और घरेलू तथा वैश्विक-दोनों की उभरती समष्टिगत आर्थिक एवं वित्‍तीय गतिविधियों पर विचार-विमर्श किया । एमपीसी ने सर्वसम्‍मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के पक्ष में मतदान किया । समिति ने सर्वसम्‍मति से यह निर्णय भी लिया कि टिकाऊ संवृद्धि को बनाए रखने के लिए जब तक आवश्‍यक हो तब तक समायोजनकारी रुख को जारी रखते हुए अर्थव्‍यवस्‍था पर कोविड-
07 अप्रैल 2021 गवर्नर का वक्‍तव्‍य, 07 अप्रैल 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 5, 6 एवं 7 अप्रैल 2021 को बैठक की और घरेलू तथा वैश्विक-दोनों की उभरती समष्टिगत आर्थिक एवं वित्‍तीय गतिविधियों पर विचार-विमर्श किया । एमपीसी ने सर्वसम्‍मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के पक्ष में मतदान किया । समिति ने सर्वसम्‍मति से यह निर्णय भी लिया कि टिकाऊ संवृद्धि को बनाए रखने के लिए जब तक आवश्‍यक हो तब तक समायोजनकारी रुख को जारी रखते हुए अर्थव्‍यवस्‍था पर कोविड-
अप्रैल 07, 2021
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 5-7 अप्रैल 2021
7 अप्रैल 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 5-7 अप्रैल 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (7 अप्रैल 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि : चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। नतीजतन, एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी हुई हैं। यह स
7 अप्रैल 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 5-7 अप्रैल 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (7 अप्रैल 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि : चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। नतीजतन, एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी हुई हैं। यह स
अप्रैल 07, 2021
ऑन टैप दीर्घावधि रेपो परिचालन-सामी - सीमा का विस्तार
7 अप्रैल 2021 ऑन टैप दीर्घावधि रेपो परिचालन-सामी - सीमा का विस्तार 7 अप्रैल 2021 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषितानुसार ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना, जिसे 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध कराया गया था, अब विशिष्ट क्षेत्रों में गतिविधि के पुनरुद्धार पर चलनिधि के उपायों का ध्यान बढ़ाने के मद्देनज़र 30 सितंबर, 2021 तक छह महीने की अवधि तक और आगे बढ़ाया जा रहा है। 2. योजना के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित हैं। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 202
7 अप्रैल 2021 ऑन टैप दीर्घावधि रेपो परिचालन-सामी - सीमा का विस्तार 7 अप्रैल 2021 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषितानुसार ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना, जिसे 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध कराया गया था, अब विशिष्ट क्षेत्रों में गतिविधि के पुनरुद्धार पर चलनिधि के उपायों का ध्यान बढ़ाने के मद्देनज़र 30 सितंबर, 2021 तक छह महीने की अवधि तक और आगे बढ़ाया जा रहा है। 2. योजना के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित हैं। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 202
मार्च 24, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
24 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का स
24 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का स
मार्च 04, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
4 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 मई, 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-14/12.22.254/2018-19 के माध्‍यम से 04 मई, 2019 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 04 मार्
4 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 मई, 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-14/12.22.254/2018-19 के माध्‍यम से 04 मई, 2019 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 04 मार्
फ़रवरी 26, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
26 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाया
26 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाया
फ़रवरी 22, 2021
मौद्रिक नीति समिति की 3 से 5 फरवरी 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
22 फरवरी 2021 मौद्रिक नीति समिति की 3 से 5 फरवरी 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सत्ताइसवां बैठक 3 से 5 फरवरी 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपम
22 फरवरी 2021 मौद्रिक नीति समिति की 3 से 5 फरवरी 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सत्ताइसवां बैठक 3 से 5 फरवरी 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपम
फ़रवरी 05, 2021
गवर्नर का वक्तव्य, 5 फरवरी 2021
5 फरवरी 2021 गवर्नर का वक्तव्य, 5 फरवरी 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 3, 4 और 5 फरवरी 2021 को हुई और घरेलू और वैश्विक दोनों स्तर पर, वर्तमान आर्थिक और वित्तीय विकासों पर विचार-विमर्श किया गया। एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। इसने आगामी लक्ष्य के भीतर मुद्रास्फीति को भी बनाए रखने की सुनिश्चितता से सर्वसम्मति से मौद्रिक नीति के निभावकारी रूख को जितना आवश्यक हो - कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष में
5 फरवरी 2021 गवर्नर का वक्तव्य, 5 फरवरी 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 3, 4 और 5 फरवरी 2021 को हुई और घरेलू और वैश्विक दोनों स्तर पर, वर्तमान आर्थिक और वित्तीय विकासों पर विचार-विमर्श किया गया। एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। इसने आगामी लक्ष्य के भीतर मुद्रास्फीति को भी बनाए रखने की सुनिश्चितता से सर्वसम्मति से मौद्रिक नीति के निभावकारी रूख को जितना आवश्यक हो - कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष में
फ़रवरी 05, 2021
मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 3-5 फरवरी 2021
5 फरवरी 2021 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 3-5 फरवरी 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (5 फरवरी 2021) को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित
5 फरवरी 2021 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 3-5 फरवरी 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (5 फरवरी 2021) को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित
फ़रवरी 05, 2021
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
5 फरवरी 2021 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों (i) चलनिधि प्रबंधन और लक्षित क्षेत्रों के लिए समर्थन (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण (iii) वित्तीय बाजारों को व्यापक बनाना; (iv) भुगतान और निपटान प्रणाली को उन्नत करना और (v) उपभोक्ता संरक्षण, को निर्धारित करता है। I. चलनिधि उपाय 1. मांग पर टीएलटीआरओ - एनबीएफसी का समावेश विशिष्ट क्षेत्रों, जिनका पिछले और आगे दोनों से जुड़ाव और वृद्धि पर बहुस्तरीय प्रभाव हैं, में ग
5 फरवरी 2021 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों (i) चलनिधि प्रबंधन और लक्षित क्षेत्रों के लिए समर्थन (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण (iii) वित्तीय बाजारों को व्यापक बनाना; (iv) भुगतान और निपटान प्रणाली को उन्नत करना और (v) उपभोक्ता संरक्षण, को निर्धारित करता है। I. चलनिधि उपाय 1. मांग पर टीएलटीआरओ - एनबीएफसी का समावेश विशिष्ट क्षेत्रों, जिनका पिछले और आगे दोनों से जुड़ाव और वृद्धि पर बहुस्तरीय प्रभाव हैं, में ग

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

Custom Date Facet

RBIPageLastUpdatedOn

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2024